Movie prime

Dhaar News: एबीएस सोया प्लांट द्वारा किया जा रहा था सड़क चौड़ीकरण, कोर्ट ने रोक लगाई

 

Dhaar News: सिविल जज कनिष्ठ खंड सीमा धाकड़ ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक सिविल प्रकरण में वादीगण के पक्ष में आदेश जारी किया। कोर्ट ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने और सर्वे नंबर 781 के सामने सड़क चौड़ीकरण का कार्य आगामी आदेश तक रोकने के निर्देश दिए।

याचिकाकर्ता कन्हैयालाल पिता नानूराम सोनीगर निवासी बदनावर व अन्य ने प्रतिवादी अमित ओझा, चरतुर शर्मा और एबीएस एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोया प्लांट खेरवास के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया था। याचिकाकर्ता ने अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग करते हुए बताया कि एबीएस कंपनी द्वारा रोड चौड़ी की जा रही है।

इसके लिए उनकी जमीन पर मिट्टी डाली जा रही है। इससे सर्वे नंबर 781 पर स्थित खेत प्रभावित होगा। प्रतिवादी की ओर से राजस्व न्यायालय के आदेश की प्रति पेश की गई। इसमें कंपनी को चौड़ीकरण की अनुमति दी गई थी। आदेश में लिखाथा कि यह कार्य कृषकों और पंचायत की सहमति से हो रहा है।

लेकिन उसी आदेश में यह भी दर्ज है कि चौड़ीकरण में गब्बूलाल पिता नानूराम की भूमि सर्वे नंबर 781 शामिल है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश दस्तावेजों में यह भूमि सह स्वामित्व की बताई गई। गब्बूलाल के अलावा किसी अन्य की सहमति नहीं दर्शाई गई। कोर्ट ने माना कि यदि यथास्थिति नहीं दी गई तो याचिकाकर्ता को नुकसान होगा।

इसलिए याचिकाकर्ता का आवेदन स्वीकार किया। दोनों पक्ष प्रतिवादी द्वारा पेश छायाचित्र पर सहमत हुए। कोर्ट ने निर्देश दिए कि छायाचित्र में जो स्थिति दर्शाई गई है। उसे मौके पर बनाए रखा जाए। साथ ही सर्वे नंबर 781 के सामने सड़क चौड़ीकरण का कार्य रोका जाए। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता जितेंद्र सोलंकी ने की।