भारत की नागरिकता साबित करने के लिए आधार पर नहीं होंगे मान्य - मात्र इन दो डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
इंडिया-पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया है। इसी बिच आजकल भारत में नागरिकता का मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है। देश में नागरिकता साबित करने के नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड से उनकी भारतीय नागरिकता तय हो जाती है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार के नए गाइडलाइन के अनुसार अब सिर्फ दो दस्तावेज ही नागरिकता साबित करने के लिए मान्य होंगे। आम जनता को इस बदलाव के बारे में जानना चाहिए वरना उनकी परेशानी बढ़ सकती है।
क्या हुआ है नियमों में बदलाव
सरकार का कहना है कि कई बार फर्जी दस्तावेज के जरिए लोग नागरिकता साबित करने की कोशिश करते हैं।लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज से नागरिकता की पहचान नहीं होगी। नागरिकता के लिए दो मुख्य डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी।
कौन-कौन से दस्तावेज नागरिकता के लिए होंगे मान्य
नए नियम के अनुसार अब सिर्फ दो दस्तावेज ही नागरिकता के लिए मान्य होंगे जिसमें जन्म प्रमाण पत्र और पुराने समय से भारत में रहने का साक्ष्य मौजूद है। यह दो डॉक्यूमेंट से बताएंगे कि आप भारत के मूल नागरिक हैं।
आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड क्यों नहीं है मान्य
आधार कार्ड: आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए है और इसमें नागरिकता से जुड़ी कोई जानकारी नहीं होती।
पैन कार्ड: पैन कार्ड टैक्स और फाइनेंशियल लेनदेन के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसमें नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं होता।
राशन कार्ड: राशन कार्ड राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य गरीबों को सस्ता राशन देना है लेकिन यह नागरिकता प्रमाणित नहीं करता है। कई बार लोग फर्जी राशन कार्ड,आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा लेते हैं जिसके वजह से कई तरह की फ्रॉड की घटनाएं होती है। इसलिए सरकार ने इसे नागरिकता का सबूत करने से इनकार कर दिया है।