अमेरिकी सरकार का फैसला, 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, नहीं तो जेल और जुर्माना
अमेरिका सरकार ने अपने यहां अवैध रुप से रह रहे विदेशी लोगों को बाहर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रुप में शपथ लेते ही सबसे पहले यही काम किया था। उसने अवैध रुप से अमेरिका में रह रहे विदेशी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया था। इसमें काफी संख्या में भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था। अब अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने उनके यहां रहने वाले विदेशी लोगों को चेतावनी दी है। इस चेतावनी में साफ कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रह रहा है या रहने का इरादा रखता है, उसे सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसे जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका में रह रहे विदेशों लोगों की चिंता बढ़ गई है।
खुद निकल जाएं, नहीं तो तैयार रहें
राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध रुप से अमेरिका में रह रहे विदेशी लोगों को साफ चेतावनी दी है। गृह विभाग की तरफ से जारी आदेशों में कहा है या तो वह खुद निकल जाएं, नहीं तो वह खुद इन लोगों को बाहर करेंगे। विदेशी नागरिकों को फेडरल सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करना एक अपराध माना जाएगा। इस अपराध की सजा जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को सेल्फ डिपोर्ट का ऑप्शन चुनने का विकल्प दिया है।
सेल्फ डिपोर्ट के फायदे बताए
गृह सुरक्षा विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि सेल्फ डिपोर्ट के फायदे बहुत हैं। इसलिए इसको चुनना चाहिए। जो व्यक्ति यहां अवैध रुप से रह रहा है, उसने जो पैसा कमाया है, वह अपने साथ ले जा सकता है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपने अवैध रुप से जो पैसा कमाया है, वह अपने पास रख सकते हैं। यदि आप सेल्फ डिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। यदि आप दोनों विकल्पों में से कुछ नहीं चुनते हैं तो फिर आपने जो पैसा कमाया है, वह आपके साथ नहीं जा सकेगा। सेल्फ डिपोर्ट के फायदे बताते हुए कहा गया है कि यदि आप सेल्फ डिपोर्ट का ऑप्शन चुननते हैं तो भविष्य में वैध रुप से अमेरिका आने के लिए आपके रास्ते खुले रहेंगे। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि यदि आपके पास घर वापस जाने का पैसा नहीं है तो फिर आपको सब्सिडी वाली फ्लाइट पकड़ी होगी।
एच-1 वीजा वालों पर ज्यादा असर
सरकार के इस फैसला का सबसे ज्यादा असर एच-1 वीजा वाले लोगों पर पड़ेगा। उन लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा जो एच-1 या फिर स्टूडेंट परमिट पर अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति तय समय में अपना अमेरिका नहीं छोड़ता है तो फिर उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। गृह सुरक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि ऐसे अवैध रूप से रहने वाले व्यक्ति पर 86 हजार से लेकर 4 लाख 30 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। सरकार जल्द ही अधिकारियों को सूचना नहीं देने वाले विदेशी लोगों की पहचान के लिए अभियान शुरू कर सकती है। यदि आपको मैसेज मिला है और आपने तय समय में अमेरिका नहीं छोड़ा तो आप पर 998 डॉलर यानी 86 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यदि आप दावा करने के बाद भी अमेरिका नहीं छोड़ते हैं तो आप पर 4 लाख 30 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है। यदि आप अपने आप अमेरिका नहीं छोड़ते हैं तो फिर आपको जेल भी हो सकती है।
गोल्ड कार्ड की कीमत 44 करोड़ रुपये
इसके अलावा ट्रंप सरकार जल्द ही एक गोल्ड कार्ड स्कीम शुरू करने जा रही है। इसमें यदि कोई व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता हासिल करना चाहता है तो वह गोल्ड कार्ड योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना की कीमत 5 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपये में 44 करोड़ है। ट्रंप सरकार 10 लाख गोल्ड कार्ड का लक्ष्य ले रही है। दुनिया के 3.7 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो इस योजना को खरीद सकते हैं। अमेरिका सरकार जितना पैसा इस योजना के तहत जुटाएगी, उससे देश का कर्ज कम करने में इस्तेमाल करेगी।