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सड़क हादसे में घायल को डेढ़ लाख रुपए तक का नामित अस्पताल में फ्री इलाज मिलेगा

 

अब देशभर में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को पहले सात दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह योजना 5 मई 2025 से लागू हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना के अनुसार, 'किसी भी सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को इस योजना के तहत नामित अस्पताल में कैशलेस इलाज का हक होगा।' किसी अन्य अस्पताल में इलाज केवल हालत स्थिर करने तक होगा। मंत्रालय ने 14 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। बाद में इसे छह राज्यों में लागू किया गया था। गौरतलब है कि 2023 में 4.80 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.72 लाख लोगों की मौत हुई।


11 सदस्यों की समिति करेगी इसकी निगरानी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) इस कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेंसी होगी।

एनएचए पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी।

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद योजना के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है।

योजना की निगरानी के लिए सड़क सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय संचालन समिति गठित ।