राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-148 पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा तय
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-148 (मनोहरपुर-दौसा खंड) पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा तय कर दी गई है। इस संबंध में परिवहन विभाग की नवीन अधिसूचना 1 अक्टूबर 2025 को गजट में प्रकाशित हुई।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,जयपुर-द्वितीय धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार एनएच-148 पर भारी ट्रोला के लिए अधिकतम गति सीमा 50 किमी /घंटा, ट्रक और हल्के-भारी वाहनों के लिए 60 किमी/घंटा निर्धारित की गई है।
इसी तरह यात्री वाहनों में मध्यम एवं भारी बसों के लिए 60 किमी/घंटा, हल्के चार पहिया वाहनों के लिए 70 किमी/घंटा, तीन पहिया वाहनों के लिए 50 किमी/घंटा तथा दुपहिया वाहनों के लिए 60 किमी/घंटा की सीमा तय की गई है।
उन्होंने बताया कि यह अधिसूचना 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गई और तब तक लागू रहेगी जब तक एनएच-148 (मनोहरपुर-दौसा खंड) का चार लेन विभाजित मार्ग (डिवाइडेड कैरेज वे) पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता।