INCOME TAX: ITR भरने के लिए आपको नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर,इन स्टेप को अपनाकर घर बैठे आसानी से भरे ITR
टैक्स जमा करने में कन्फ्यूजन हो जाती है.वित्तीय वर्ष 25-26 इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 26 जुलाई है l अन्य शुल्क से बचने के लिए 31 जुलाई से पहले अपनी ITR भरे। इस एक कदम से आप अपनी पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) ओर नए टैक्स को जमा कर पाएंगे। ये करदाताओं के लिए अहम भूमिका रखेगा।व्यक्ति, फर्म, कंपनी जैसे करदाता शामिल है।
घर बैठे इस प्रकार करे ITR फाइल
स्टेप- 1 गुगल में ई फाइलिंग पोर्टल सर्च करें।
स्टेप- 2 ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना पंजीकरण करे। जिसके लिए आप को आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत पड़ती हैं।
स्टेप- 3 ITR प्रकार का चयन करें जिसमें ।व्यक्ति, फर्म, कंपनी जैसे करदाता शामिल है।
स्टेप- 4 Residental स्टेट्स पर क्लिक करें।
स्टेप- 5 नए या पुराने टैक्स रिजीम का चयन करें। एक का ही चयन होता हैं।
स्टेप- 6 वित्तीय वर्ष का चयन करें। जैसे 2023- 24 या जिसका ITR फाइल करना है l
नियमित नागरिक, वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।
स्टेप- 7 कुल इनकम और कटौती राशि को एड करना होता हैं।
स्टेप- 8 राइट साइड में Tax Summary में आपको कुल इनकम, कुल कटौती (detection), नए और पुराने टैक्स रिजीम टैक्स आ जाएगा।
स्टेप- 9 नए या पुराने टैक्स रिजीम की तुलना करना चाहते है तो कंपैरिजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
क्या है न्यू टैक्स व्यवस्था (रिजीम)
वित्तीय वर्ष 24- 25 वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईटीआर फाइल करने के लिए दो विकल्प दिए गए। इसमें पुराने और नई टैक्स रिजीम को शामिल किया गया। इस घोषणा के बाद 12 लाख रुपए तक अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा।
आप जब चाहे मौजूदा समय में नई टैक्स व्यवस्था से पुरानी टैक्स व्यवस्था और इसके ऑपोजिट भी कर सकते हैं। पुरानी कर व्यवस्था से आप अन्य योजना में निवेश भी कर सकते हैं। ओर Sanction 80C और अन्य निवेश जैसे फंड निवेश और म्युचुअल फंड भी शामिल है।