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आईटीआर भरते समय 80C, 80D और 24B से बचा सकते हैं काफी पैसे

 

 वित्तवर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की शुरूआत हो चुकी है। इसलिए आपको समय रहते अपनी आईटीआर दा​खिल करनी चाहिए। आयकर विभाग ने इस वित्तवर्ष के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को जारी कर दिया है। यह फार्म उन लोगों के लिए जारी किए गए हैं, जिनकी वा​र्षिक आय 50 लाख रुपये या उससे कम है। यदि आप आयकरदाता है तो आईटीआर भरने से पहले आपको आयकर अ​धिनियम 1961 की धाराओं को समझ लेना चाहिए। यह धाराएं न केवल आपको आयकर रिर्टन में सहायता करेंगी ब​ल्कि आपको टैक्स में छूट भी दिलाएंगी। इसलिए इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। 


टैक्स सेविंग की धारा 80C
यदि आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का चुनाव करते हैं तो आपको धारा 80C के बारे में पता होना चाहिए। यह आपको काफी फायदा पहुंचा सकती है। इसके तहत आप अ​धिकतम 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसके तहत आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), कर्मचारी भवि निधि (EPF), जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, टै सेविंग फि डिपॉजिट, ELSS म्युचुअल फंड में निवेश करना होगा। आप इस धारा के तहत इन उपरोक्त योजनाओं में निवेश करके टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप पुरानी व्यवस्था का चुनाव करते हैं तो ही आपको टैक्स छूट मिलेगी। 


धारा 80CCD(2): NPS में छूट
पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के तहत आप धारा 80CCD(2) के तहत प्रदान की गई वि​शिष्ट टैक्स बचत का लाभ उठा सकते हैं। यह धारा राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में नियोक्ता के योगदान पर टैक्स कटौती की इजाजत देती है। यह योगदान रा​शि के 10 प्रतिशत तक सीमित है। यह नई कर प्रणाली में सीमित अवसरों के बावजूद भी टैक्स कटौती के लिए एक अच्छा विकल्प है। 


धारा 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर छूट
यदि आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो आप इस धारा के तहत ब्याज की रा​शि पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। सेक्शन 24B के तहत आपको 2 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं। यह धारा आपके लिए काफी फायदेमंद है। आप होम लोन के लिए जितना ब्याज देते हो, यह धारा उस ब्याज को बचा लेती है। 


किराए पर रहने वालों के लिए धारा 10(13A)
यदि आपके पास घर नहीं है और आप किराए पर रहते हैं तो आप इस धारा के तहत छूट पा सकते हैं। आपको 
अगर आप किराए वाले घर में रहते हैं। आपका किराया हाउस रेंट अलाउंस शामिल करता है। तो आप आयकर अ​धिनियम की धारा 10(13A) के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं। यदि आप एचआरए ले रहे हैं तभी यह धारा आपको छूट दिला सकती है। जो लोग साल में एक लाख या उससे अ​धिक किराया दे रहे हैं, उनके लिए यह धारा काफी लाभकारी है। 


स्वास्थ्य बीमा के लिए धारा 80D में लाभ
आजकल हर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। धारा 80डी के तहत आपको इसकी प्रीमियम रा​शि पर छूट मिलती है। इस धारा के तहत 60 साल से कम आयु के लोग 25 हजार रुपये तथा 60 साल से अ​धिक आयु के लोग 50 हजार रुपये तक टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप माता-पिता और परिवार दोनों का बीमा मिलाकर एक लाख रुपये तक टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप अपने परिवार व माता-पिता दोनों के लिए बीमा पॉलिसी लेते हैं तो यह धारा आपके लिए बहुत लाभकारी होगी।