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सैलरी के किस हिस्से पर लगता है टैक्स? जानें नियम और विवरण

 

Income Tax: इनकम टैक्स फाइल करते समय यह जानना जरूरी है कि आपकी सैलरी का कौन सा हिस्सा टैक्सेबल है। यहां हम सैलरी के अलग-अलग हिस्सों को समझते हैं:

1. Basic Salary
यह आपकी सैलरी का सबसे प्रमुख हिस्सा होता है और पूरी तरह से टैक्सेबल होता है।

2. Dearness Allowance (DA)
यह भत्ता खासकर सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है और यह भी टैक्सेबल होता है। इसका उद्देश्य महंगाई से कर्मचारियों को राहत देना है।

3. House Rent Allowance (HRA)
यह भत्ता कर्मचारियों को उनके किराए के खर्चों के लिए दिया जाता है। इसमें एक सीमा तक छूट मिलती है, जो आपके हाउस रेंट पर निर्भर करती है।

4. Bonus/Commission
कंपनी की ओर से मिलने वाले बोनस या कमीशन पर भी टैक्स लगता है।

5. Provident Fund (PF)
अगर आपका पीएफ 12% से अधिक है, तो यह टैक्सेबल माना जाता है।

ITR फॉर्म का चयन
आपकी सैलरी के हिसाब से आपको आईटीआर फॉर्म भरना होता है।

ITR 1: केवल सैलरी से आय

ITR 2: सैलरी और कैपिटल गेन

ITR 3: बिजनेस और कैपिटल गेन

ITR 4: बिजनेस से आय

कैपिटल गेन
यह उन स्रोतों से होने वाली आय को कहा जाता है जो सैलरी और बिजनेस के अलावा हैं, जैसे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, और अन्य वैल्युएबल चीजें (जैसे सोना, चांदी)।