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जीरो आयकर रिटर्न का क्या है मतलब? किनके लिए जरूरी है ऐसा ITR फाइल करना

 

Income Tax: केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने आम करदाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब एक वित्त साल में 12 लाख रुपये तक की इनकम करने वाले व्यक्तियों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।इससे पहले यह लिमिट 7 लाख रुपये थी, जिसे अब 5 लाख रुपये बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है।

हर वित्त वर्ष टैक्सपेयर्स अपनी इनकम और डिडक्शन के हिसाब से टैक्स फाइल करते हैं। ये देश के हर नागरिक के लिए जरूरी काम है। आज सभी टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए दो अलग-अलग ऑप्शन है। इनमें नई टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम शामिल हैं। इनकम टैक्स नियम के अनुसार कुछ लोगों के लिए टैक्स फाइल करना जरूरी नहीं है। वहींं, कुछ लोग अगर टैक्स फाइल नहीं करते हैं, तो उन्हें भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

ITR Filing: इस महीने की शुरुआत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने IT रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही ITR फाइलिंग सीजन की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है। इन फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। जिनमें 2024 बजट में घोषित 'कैपिटल गेन टैक्स नियमों में संशोधन' भी शामिल है हालांकि, आपको रिटर्न फाइलिंग में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. IT डिपार्टमेंट ने अब तक अपने ऑफिशियल पोर्टल (incometax.gov.in) पर ऑनलाइन ITR फाइलिंग यूटिलिटीज जारी नहीं की हैं और सैलरीड कर्मचारियों को उनका फॉर्म-16 भी नहीं मिला है।

पुरानी टैक्स व्यवस्था में इतनी मिलेगी छूट
60 वर्ष से कम उम्र के सामान्य नागरिकों के लिए – 2.5 लाख रुपये, जबकि 60-79 साल के सीनियर सीटिजन के लिए 3 लाख रुपये
और 80 साल या उससे अधिक आयु के सुपर सीनियर सीटिजन के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपये है।