दिल्ली में उम्र पूरी करने वाले वाहनों को अब नहीं मिलेगा ईंधन, पेट्रोल पंपों पर हुई खास तैयारी
Fuel Ban Delhi: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना के तहत, अब पेट्रोल पंपों पर उन वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होगी।
दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। अब अधिकांश पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट की जानकारी कैद करेंगे। इसके बाद स्पीकर के जरिए वाहन मालिक को सूचित किया जाएगा कि उनकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है और ईंधन प्रदान नहीं किया जाएगा।
दिल्ली में कुल 520 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 498 पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम स्थापित किया गया है। इसके अलावा, पुराने वाहनों को जब्त करने के लिए 350 टीमों को तैनात किया गया है। खास बात यह है कि सीएनजी वाहनों को इस नियम से छूट दी गई है। केवल 10 साल से पुराने डीजल इंजन वाले और 15 साल से पुराने पेट्रोल इंजन वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। अगर ये वाहन पेट्रोल पंप पर आएंगे, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और मालिक को चालान जारी किया जाएगा।