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UPI Update: यूपीआई पेमेंट गलत होने पर घबराएं नहीं, अपनाएं यह तरीका, तुरंत होंगे पैसे वापस

 

UPI: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से ट्रांजेक्शन करते समय गलत आईडी या अकाउंट पर पैसे भेज देना आम हो गया है। कई बार सामने वाला रकम लौटाने से मना कर देता है या जवाब ही नहीं देता। ऐसी स्थिति में अब घबराने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन के तहत ग्राहक 24 से 48 घंटे के भीतर अपना पैसा वापस पा सकते हैं। इसके लिए तुरंत शिकायत दर्ज करानी होती है। गलत पेमेंट पर शिकायत यूपीआई टोल-फ्री नंबर (18001201740), संबंधित यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर या सीधे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की वेबसाइट npci.org.in पर की जा सकती है।

तुरंत कराएं शिकायत दर्ज

उस व्यक्ति से संपर्क करें, जिसे ट्रांजेक्शन हुआ है। यदि गलती से किसी गलत अकाउंट में पैसा चला गया है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें, जिसे ट्रांजेक्शन हुआ है। उसे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर रकम लौटाने की रिक्वेस्ट करें। यदि सामने वाला तुरंत पैसे लौटा देता है तो शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इनकार करने पर या जवाब न देने की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराना जरूरी है।

टोल फ्री नंबर या पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करें 

गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन की शिकायत सबसे पहले यूपीआई के टोल-फ्री नंबर 18001201740 पर दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा जिस ऐप से पेमेंट किया गया है उसके कस्टमर केयर सपोर्ट पर ट्रांजेक्शन डिटेल देकर शिकायत की जा सकती है। अगर यहां से भी मदद नहीं मिलती तो एनसीपीआई के पोर्टल npci. org.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।