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चालान की टेंशन खत्म! अब मिलेगा 50% डिस्काउंट, जानिए कैसे

 

Traffic Fine Discount: अक्सर लोग जल्दी या लापरवाही में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, जैसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, रेड लाइट तोड़ना, या नो-पार्किंग में वाहन खड़ा करना। इन नियमों की अनदेखी के चलते भारी-भरकम चालान कट जाते हैं। ऐसे मामलों में अब लोक अदालत के जरिए राहत मिल सकती है।

अगर आपके ऊपर भी ट्रैफिक चालान लंबित हैं, तो आप लोक अदालत के माध्यम से इन्हें या तो पूरी तरह से या फिर आधी राशि में माफ करवा सकते हैं। इसके लिए आपको तय तारीख पर लोक अदालत में आवेदन करना होगा।

लोक अदालत आमतौर पर साल में चार बार लगती है। अगली लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, जो राज्य और जिला स्तर पर होगी। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको दो दिन पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर मिलेगा।

इन्हें लेकर तय समय पर लोक अदालत पहुंचना होता है।आवेदन करने के लिए आपको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करें, फिर "लीगल एड एप्लीकेशन फॉर्म" भरें। इस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, चालान का विवरण और लोक अदालत में आवेदन करने का कारण बताएं। फॉर्म सबमिट करने पर आपको ईमेल के जरिए पुष्टिकरण और टोकन नंबर मिलेगा।

लोक अदालत में आमतौर पर ऐसे चालान माफ किए जाते हैं जो कम गंभीर अपराधों से जुड़े होते हैं, जैसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न पहनना, गलत पार्किंग आदि। कई बार चालान की पूरी रकम माफ हो जाती है और कई बार केवल 50% भुगतान करना पड़ता है।

यह प्रक्रिया न केवल जुर्माना घटाती है बल्कि कानूनी तरीके से समस्या का समाधान भी देती है। अगर आपके पास भी पुराने चालान बकाया हैं, तो यह एक सुनहरा मौका हो सकता है।