आइटीआर फाइल करने की डेट बढ़ी है, टैक्स भरने की नहीं
केंद्र सरकार ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) भरने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है। लेकिन टैक्स भरने की समयसीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह बढ़ी हुई तारीख सिर्फ आइटीआर फाइलिंग के लिए है, न कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरने के लिए।
यदि किसी व्यक्ति पर टैक्स बनता है तो उसके लिए 31 जुलाई 2025 तक टैक्स भरना जरूरी है। अगर वह इस तारीख के बाद टैक्स भरता है, तो अतिरिक्त ब्याज और जुर्माना लग सकता है, भले ही वह 15 सितंबर तक आइटीआर क्यों न फाइल करे। डेट बढ़ने से उन टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, जो पोर्टल की तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते रिटर्न भरने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। आयकर पोर्टल के तकनीकी अपग्रेडेशन के चलते अंतिम तिथि बढ़ाई गई है।
इनके लिए तिथि में कोई बदलाव नहीं
जिन टैक्सपेयर्स का अकाउंट ऑडिट के दायरे में आता है, उनके लिए आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक और आइटीआर 31 अक्टूबर तक भरना होगा।
नौकरीपेशा 15 जून के बाद भरें आइटीआर
टैक्स विभाग नेे रिटर्न फाइल करने को यूटिलिटीज रिलीज नहीं की गई है, जो जल्द एक्टिव होगा। आइटीआर फाइल करते वक्त फॉर्म 16, 26एएस की जरूरत पड़ती है। इन फॉर्म के बिना रिटर्न दाखिल करते हैं तो गलत जानकारी देने का खतरा बना रहता है। ऐसे में आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है।