TDSAT का GMR के पक्ष में बड़ा फैसला, 15 साल पुरानी हानि की भरपाई अब हो सकेगी
GMR: दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) का संचालन करने वाली GMR AIRPORTS LIMITED को टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल (TDSAT) से बड़ी राहत मिली है। TDSAT ने एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) द्वारा किए गए हाईपोथेटिकल रेगुलेटेड एसेट बेस (HRAB) कैलकुलेशन को रद्द कर दिया है और नए सिरे से इसे करने का आदेश दिया है। यह कैलकुलेशन सरकार और DIAL के बीच हुए स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के आधार पर होगा। अगर नए कैलकुलेशन से यह साबित होता है कि DIAL को नुकसान हुआ था, तो कंपनी चार्जेज बढ़ाकर उस नुकसान की भरपाई कर सकेगी।
यह मामला 2009 से 2014 के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट के एयरोनॉटिकल चार्जेस से जुड़ा है। DIAL ने AERA के HRAB कैलकुलेशन को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जुलाई 2022 में आदेश दिया और दिसंबर 2023 में TDSAT को नए सिरे से फैसला लेने के लिए कहा।TDSAT ने AERA को निर्देश दिया कि 1 अप्रैल 2009 से HRAB को फिर से कैलकुलेट किया जाए। यह नया कैलकुलेशन सरकार और DIAL के बीच हुए समझौते के अनुसार होगा। यह फैसला दिल्ली एयरपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे टैरिफ निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।