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Income Tax: टैक्सपेयर्स को कल से आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में मिलेगी छूट, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

There will be a major change in the tax regime rules from April 1, now tax will have to be paid on this much income.
 

Income Tax Return Rules: टैक्सपेयर्स के लिए कल से आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु नए नियम लागू हो जाएंगे। सरकार द्वारा टैक्स पेयर्स (tax payers) को नए वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल करने हेतु समय-सीमा में छूट देने का फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से संपूर्ण देश में टैक्सपेयर्स को अपडेटेड आयकर रिटर्न (income tax return) (आईटीआर-यू) दाखिल करने हेतु 4 साल का समय मिलेगा।  पहले यह समय-समय सरकार द्वारा 2 वर्ष निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर अब 4 वर्ष कर दिया गया है। सरकार की फैसले से व्यक्तियों को अपनी कर फाइलिंग में त्रुटियों या चूक को लंबे समय तक सुधारने का समय मिलेगा। 

माता-पिता के लिए शुरू होगा नया टैक्स बचत विकल्प

1 अप्रैल 2025 से संपूर्ण देश में टैक्स (Tex) के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार द्वारा टैक्स के नियमों में किए गए बदलाव का असर आमजन से लेकर पेंशन भोगी और वेतन भोगी कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। केंद्र सरकार ने नई टैक्स प्रणाली के तहत माता-पिता के लिए एक नया टैक्स बचत विकल्प पेश किया है। 

इस टैक्स बचत विकल्प के तहत जो लोग अपने बच्चे के एनपीएस (NPS) वात्सल्य खाते में योगदान करते हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। माता-पिता अब पुरानी कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती का दावा भी कर सकते हैं।

नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले लाभ और भत्ते अब कर योग्य सुविधाओं के रूप में नहीं होंगे वर्गीकृत

देश में कल 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने के बाद नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले लाभ और भत्तों को कर योग्य सुविधाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा यदि किसी भी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी या उसके परिवार के लिए विदेश में चिकित्सा उपचार की लागत को वहन किया जाता है, तो इस व्यय को कर योग्य लाभ नहीं माना जाएगा।