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आरबीआई का एक्शन, इन दो दिग्गज प्राइवेट बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया लाखों का जुर्माना

 

RBI penalty : रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने ग्राहकों को लोन देते समय तथा भारत में विदेशी निवेश से संबंधित कुछ नियमों का पालन न करने पर प्राइवेट सेक्टर के दो बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक पर 4.88 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने डिजिटल लैंडिंग निर्देश 2025 के कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड पर 2.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि इन जुर्मानो का बैंक के खाता धारकों पर कोई असर दिखाई नहीं देगा।

 बैंकों ने इन नियमों का किया उल्लंघन 

एचडीएफसी बैंक पर जुर्माना लगाने से पहले आरबीआई ने बैंक को इस संबंध में कारण बताओं नोटिस जारी किया । जिसके जवाब में बैंक ने लिखित और मौखिक रूप से स्पष्टीकरण भी दिया था।
 जिस पर आरबीआई ने कहा मामले के तथ्यों और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा दिए गए जवाब पर विचार करने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंच की एचडीएफसी बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है और जुर्माना लगाना उचित है।

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कहा कि कंपनी ने लोन भुगतान तीसरे पक्ष के अकाउंट के माध्यम से किया ,जबकि लोन की राशि सीधे कंपनी के खाते में जमा की गई थी. 

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की आरबीआई द्वारा जारी नियमों की स्थिति के अनुसार वैधानिक निरीक्षण किया गया था । इस निरीक्षण के समय कंपनी ने आरबीआई के निर्देश 2025 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया था । विशेष रूप से कंपनी ने लोन रीपेमेंट की राशि को लोन लेने वाले से सीधे प्राप्त करने की बजाय एक तीसरे पक्ष के खाते से लिया था । यह नियमों के विरुद्ध है । क्योंकि डिजिटल लेडिंग निर्देश स्पष्ट रूप से लोन राशि की डायरेक्ट रिकवरी की बात करते हैं।