आरबीआई ने बैंक खातों के नियमों में किया बदलाव, अब नहीं काटने होंगे चक्कर
आरबीआइ ने बंद पड़े बैंक अकाउंट्स के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें शीर्ष बैंक ने बंद पड़े (डॉर्मेंट) बैंक अकाउंट्स और बिना दावे वाली जमाराशियों को फिर से चालू करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान कर दिया है। इन नियमों का उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा बढ़ाना, बैंकिंग प्रक्रिया को सरल करना और लगातार बढ़ रही बैंकिंग धोखाधड़ी को कम करना है।
अब ग्राहकों को केवाइसी (नो योर कस्टमर) अपडेट करने के लिए अपने होम ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे वीडियो केवाइसी या किसी भी ब्रांच में जाकर यह काम पूरा कर सकते हैं। यानी ग्राहक अब अपनी केवाइसी जानकारी को किसी भी ब्रांच में जाकर अपडेट कर सकते हैं, चाहे वह उनकी होम ब्रांच हो या कोई दूसरी।
बैंकों को अब वीडियो-बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (वी-सीआइपी) की सुविधा देनी होगी। इस प्रक्रिया में ग्राहक वीडियो कॉल के जरिए अपनी पहचान वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी है जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं और बैंक के ब्रांच तक नहीं पहुंच सकते।
आरबीआइ ने यह भी निर्देश दिया है कि बैंक अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की मदद से ग्राहकों की केवाइसी पूरी कर सकते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का काम करते हैं। यह कदम उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है, जो सरकारी योजनाओं के तहत खोले गए खातों का इस्तेमाल करते हैं।