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नए आयकर बिल में प्रॉपर्टी टैक्स के बदलाव, जानें आपके खर्च पर क्या पड़ेगा असर

 

Income Tax: देश में जल्द ही एक महत्वपूर्ण कानून में संशोधन आने वाला है। 11 अगस्त को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Income Tax Bill पेश किया, जिसे लगभग 3 मिनट में पास कर दिया गया। राज्यसभा से मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह नया कानून बनेगा, जो पुराने Income Tax Act 1961 की जगह लेगा।

बिल में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर कई बदलाव हैं। अब स्पष्ट कर दिया गया है कि म्युनिसिपल टैक्स घटाने के बाद 30% तक डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का लाभ खुद के मकान और किराए पर ली गई प्रॉपर्टी, दोनों पर मिलेगा। ऐसी बिजनेस प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल में नहीं हैं या लंबे समय से खाली हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही, मकान से होने वाली कमाई टैक्स योग्य होगी, सिवाय इसके कि प्रॉपर्टी प्रोफेशनल यूज में हो।

आम करदाताओं के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम पहले जैसे ही रहेंगे। टैक्स नियमों को आसान भाषा में पेश किया जाएगा ताकि जनता आसानी से समझ सके। अब Assessment Year और Previous Year की जगह Tax Year शब्द का इस्तेमाल होगा, जिससे आईटीआर फाइल करने में सुविधा होगी।

इसके अलावा, अगर आईटीआर डेडलाइन के बाद भी फाइल की गई है तो रिफंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे प्रावधान हटाए जाएंगे जो रिफंड में बाधा बनते थे।