बैंक खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को क्लेम सेटेलमेंट के लिए अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार
Sep 27, 2025, 18:34 IST
बैंक खाताधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को क्लेम सेटलमेंट (पैसे देने) के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को बैंकों को मृतक ग्राहकों के खातों और लॉकर से जुड़े क्लेम का निपटान 15 दिनों की समय सीमा में करने का निर्देश दिया। यदि बैंक इस समय सीमा का पालन नहीं करते हैं, तो नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को देरी के लिए हर्जाना भी देना होगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि यह व्यवस्था 31 मार्च 2026 तक हर हाल में लागू हो जानी चाहिए।