GST विवाद हल करने के लिए नया ट्रिब्यूनल, 31 राज्य बेंचों के साथ लॉन्च
GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) का उद्घाटन किया। यह ट्रिब्यूनल जीएसटी से जुड़े विवादों को तेजी से सुलझाने और कारोबारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए बनाया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पहले जीएसटी विवादों को सुलझाने में काफी समय लगता था और कोर्ट में केस होने पर कारोबारी परेशान होते थे। अब GSTAT में सुनवाई तेज होगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। साथ ही, इससे जीएसटी सिस्टम में भरोसा भी बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2017 में शुरू हुई जीएसटी यात्रा अब 'वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट' के सिद्धांत के करीब पहुंच चुकी है।
ट्रिब्यूनल का काम
GSTAT का गठन जीएसटी कानून के तहत हुआ है। यह ट्रिब्यूनल उन मामलों की अपील सुनवाई करेगा, जिनमें कारोबारी या व्यक्ति जीएसटी अथॉरिटी के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। इससे कोर्ट के केस कम होंगे और विवाद जल्दी सुलझेंगे।
स्टेट बेंच और संरचना
देशभर में 31 स्टेट बेंच बनाई जाएंगी। प्रत्येक बेंच में एक प्रेसिडेंट, एक ज्यूडिशियल मेंबर और दो टेक्निकल मेंबर होंगे। ये सभी जीएसटी से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा करेंगे। उद्योग जगत लंबे समय से ऐसे मंच की मांग कर रहा था, ताकि टैक्स विवादों को जल्दी और पारदर्शी तरीके से हल किया जा सके।
कार्यवाही और तैयारी
वित्त मंत्रालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल का काम जल्द शुरू हो जाएगा। इसके लिए जरूरी नियुक्तियां और इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। कारोबारियों का मानना है कि इससे टैक्स कंप्लायंस आसान होगा, कोर्ट का बोझ कम होगा और विवादित प्रावधानों पर स्पष्टता आएगी।
इस नई पहल से न केवल कारोबारी राहत महसूस करेंगे, बल्कि जीएसटी प्रणाली और प्रभावी और भरोसेमंद बनेगी।