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Income Tax: बदल गए हैं ITR के नियम, अब 1 वर्ष में इतनी कमाई वाले भी दाखिल कर सकेगी अपनी आइटीआर

 

ITR Update: देश में लाखों लोग अपनी कमाई करने का प्रस्तुत करने हेतु आईटीआर दाखिल करते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर दाखिल करने हेतु कुछ नियम कानून बनाए हैं। समय-समय आईटीआर दाखिल करने हेतु बनाए गए नियमों में बदलाव भी होता रहता है। अब
आयकर विभाग (income tax) ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित कर दिया है। आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित किए गए आइटीआर फॉर्म एक और कर के तहत सालाना 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की ओर से दाखिल किया जाना है।

एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपए का लव अर्जित करने वाले व्यक्ति दाखिल कर सकेंगे आइटीआर-1

इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर दाखिल करने हेतु फार्म एक और फॉर्म कर अधिसूचित किए हैं। नहीं नियमों के तहत अब देश में 
एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी अब आईटीआर-1 दाखिल कर करने का अधिकार मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले एक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख रुपए का लाभ एक वित्तीय वर्ष में अर्जित करने वाले व्यक्तियों को आईटीआर-2 दाखिल करना होता था। अब इसमें सरकार द्वारा बदलाव किया गया है।

50 लाख रुपये तक की आय वाले लोग अब कर सकेंगे HUF, और फर्म आईटी रिटर्न दाखिल

आयकर विभाग द्वारा नए नियम लागू करने के बाद अब 2024-25 वित्त वर्ष में व्यवसाय और पेशे से 50 लाख रुपये तक की आय प्राप्त करने वाले लोग, HUF और फर्म IT RETURN दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। पाठकों को बता दें कि ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 सरल फॉर्म हैं। यह फॉर्म बड़े लेवल पर मध्यम और छोटे करदाताओं की जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं।

आइटीआर फॉर्म 1 को भारत में रहने वाले किसी भी एकल व्यक्ति  जिसकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये तक हो, उसको दाखिल करने का अधिकार देता है। इस फार्म के तहत उस व्यक्ति की कृषि आय, आय वेतन, एक मकान और अन्य स्रोतों से 5,000 रुपये प्रति वर्ष तक की हो सकती है।