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ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद हो रही है खत्म? घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन रिन्यूअल

 

Driving licence: भारत में किसी भी तरह के वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते हुए कोई पकड़ा जाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। आमतौर पर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल या फिर धारक की उम्र 50 साल तक होती है, जो पहले हो जाए।

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, तो इसे समय रहते रिन्यू करवा लेना बेहद जरूरी है। लाइसेंस की वैधता खत्म होने से पहले या उसके एक साल के अंदर भी इसे रिन्यू किया जा सकता है। सरकार की ओर से एक साल का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इस अवधि में रिन्यू न कराने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है, और फिर नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।

अब रिन्यूअल की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है, जिससे लोग घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं और आरटीओ के चक्कर लगाने से बच सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन रिन्यू करने के लिए सबसे पहले https://parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर ‘Online Services’ पर क्लिक करें, फिर ‘Driving License Related Services’ चुनें। इसके बाद अपने राज्य का नाम सेलेक्ट करें। फिर 'Apply for DL Renewal' विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आवेदन से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि पहचान पत्र, पुराने लाइसेंस की कॉपी आदि अपलोड करें। कुछ मामलों में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें। सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपका नया ड्राइविंग लाइसेंस डाक के जरिए आपके पते पर भेज दिया जाएगा।