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आप भी करते हैं चेन पुलिंग तो जान ले रेलवे का नया नियम, जुर्माने के साथ हो सकती है इतने साल की जेल

इंडियन रेलवे ने चेन पुलिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब चेन पुलिंग करने पर आपको एक साल की सजा होगी इसके साथ ही ₹1000 का जुर्माना देना होगा।
 
Indian Railway New Rule: हमारे देश में रोजाना लाखों की संख्या में यात्री ट्रेन का सफर करते हैं। इंडियन रेलवे को देश की लाइफ लाइन कहा जाता है। लंबी दूरी हो या छोटी दूरी लोग ट्रेन से सफर तय करना बेहतर मानते हैं। आप भी अगर ट्रेन से सफर करते हैं तो रेलवे के द्वारा बनाए गए नियमों को जरूर जानना चाहिए।
चेन पुलिंग को लेकर रेलवे ने बनाया है नियम
इंडियन रेलवे ने सफर के दौरान चेन पुलिंग को लेकर नियम बनाया है। किसी आपात स्थिति में आप चेन पुलिंग कर सकते हैं लेकिन बिना वजह अगर आप चेन पुलिंग करते हैं तो आपको तुरंत जेल की सजा हो जाएगी।
इंडियन रेलवे के अधिनियम 1989 की धारा 141 के अंतर्गत बिना किसी वजह अगर कोई व्यक्ति चेन पुलिंग करता है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता है। ऐसा करने पर 1 साल की सजा होती है इसके साथ ही ₹1000 का जुर्माना लगाया जाता है।
चेन पुलिंग के लिए जुर्माना
- पहली बार अपराध करने पर ₹1,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
- दूसरी बार अपराध करने पर ₹2,000 तक का जुर्माना लग सकता है।
इसके अलावा, चेन पुलिंग करने से न केवल जुर्माना लगता है, बल्कि यह ट्रेन की सुरक्षा और यात्रियों की जान को भी जोखिम में डाल सकता है। इसलिए, यह बहुत जरूरी है कि आपात स्थिति में ही चेन पुलिंग करें और अनावश्यक रूप से इसका उपयोग न करें।
इस परिस्थिति में कर सकते हैं चेन पुलिंग 
अगर आप इमरजेंसी में है तो चेन पुलिंग कर सकते हैं या फिर किसी बच्चा या बुजुर्ग का ट्रेन छूट गया तो इस कंडीशन में भी आप चेन पुलिंग कर सकते हैं। ट्रेन में अगर डकैती हो जाता है तो ऐसे में आप चेन पुलिंग कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे चेन पुलिंग करने के लिए आपके पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए।