इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला? जानें वजह और अटका हुआ पैसा पाने का तरीका
Income Tax: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख सितंबर 2025 तय की गई है, और अब कई टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न भर रहे हैं। ITR फाइल करने के बाद सभी को अपने रिफंड (Refund) का इंतजार रहता है। अगर आपका भी रिफंड अभी तक नहीं मिला है, तो घबराएँ नहीं! यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि रिफंड क्यों अटक सकता है और इसे कैसे वापस पाया जा सकता है।
रिफंड क्यों अटकता है?
इनकम टैक्स इंडिया (Income Tax India) के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर दी गई जानकारी के मुताबिक, आपका रिफंड दो मुख्य कारणों से अटक सकता है।
बैंक अकाउंट वैलिड नहीं होना:अगर ITR फाइल करते समय आपने जो बैंक अकाउंट दिया है, वह वैलिड नहीं है।
रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट न करना: अगर बैंक अकाउंट वैलिडेशन के बाद भी आपने 'रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट' नहीं भेजी है।
आइए, अब जानते हैं कि इन दोनों समस्याओं को कैसे ठीक किया जा सकता है।
बैंक अकाउंट को कैसे वैलिडेट करें?
ITR फाइल करते समय सही बैंक अकाउंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बैंक अकाउंट 'वैलिड नहीं' दिखा रहा है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके इसे ठीक करें।
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
1. सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ।
2. अब 'My Profile' में जाकर 'My Bank Account' पर क्लिक करें।
3. इसके बाद, बैंक अकाउंट से जुड़े ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स भरें।
4. अब अकाउंट टाइप, होल्डर टाइप और IFSC जैसी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
5. आखिर में, 'Validate और Revalidate' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
6. जैसे ही आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाए, इसके बाद आपको 'रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट' भेजनी होगी।
रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट कैसे भेजें?
जब आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाए, तो अपना अटका हुआ रिफंड पाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
1. सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉग इन करें।
2. अब 'Services' वाले ऑप्शन पर जाएँ और 'Refund Reissue' पर क्लिक करें।
3. इसके बाद, उस रिकॉर्ड (Record) को चुनें जिसके लिए आपको रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट करनी है।
4. अब उस बैंक अकाउंट को चुनें जिसमें आप रिफंड चाहते हैं।
5. इसके बाद 'Proceed to Verification' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
6. अब ई-वेरिफिकेशन (e-Verification Method) का तरीका चुनें। आप इसे आधार कार्ड, EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड) या DSC (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) के ज़रिए कर सकते हैं।
7. सफल होने पर, आपकी स्क्रीन पर Transaction ID के साथ 'Successful' का मैसेज आ जाएगा।
इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका अटका हुआ रिफंड जल्द ही आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको इन स्टेप्स में कोई दिक्कत आती है, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं।