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Income Tax: आयकर रिटर्न को लेकर आया बड़ा अपडेट, इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया यह नोटिस

Income Tax Department issued this notice
 

Income Tax Return: देश में करोड़ टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आयकर विभाग द्वारा नोटिस के माध्यम से नई अधिसूचना जारी की गई है। आयकर विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए यह अधिसूचना जारी की है। आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार टैक्सपेयर्स अब अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। विभाग की तरफ से शुक्रवार को करदाताओं के लिए आईटीआर-1 और 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध करा दी गई है।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी जानकारी

आयकर विभाग में इस नई सूचना के बारे में करदाताओं को अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए लिखा कि ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी अब करता हूं के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। आयकर विभाग (income tax)  द्वारा यह कदम टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग को सरल और सहज बनाने के लिए उठाया गया है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग के इस कदम से टैक्स पेयर्स को सहूलियत तो मिलेगी ही मिलेगी साथ ही साथ कार्य में भी तेजी आएगी। 

ITR-1 फॉर्म में इन्हें किया गया है शामिल

आयकर विभाग (income tax department) द्वारा आईटीआर-1 फॉर्म में  मकान से होने वाली कमाई, सैलरी और ब्याज के अलावा अन्य इनकम सोर्स को शामिल किया गया है। जिन पर सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम वाले ITR-1 फॉर्म में शामिल हो सकते हैं। इन पैरामीटर्स पर फिट बैठने वाले रिटर्न दाखिल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ITR-4 फॉर्म में ये करदाता होंगे शामिल 

आईटीआर-4 फार्म में उन छोटे-मोटे कारोबारियों को शामिल किया गया है जिनकी कुल एनुअल इनकम 50 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा इस फॉर्म में जिन कारोबारियों के कारोबार या प्रोफेशन से होने वाली इनकम का कैलकुलेशन सेक्शन 44AD और 44ADA के अलावा 44AE के तहत किया जाएगा। इसमें सेक्शन 112ए के तहत 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी शामिल है। ऐसे कारोबारी आईटीआर-4 फार्म का प्रयोग कर सकते हैं। 

पाठकों को बता दें कि आयकर विभाग ने 27 मई को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि में बदलाव करते हुए इसे 31 जुलाई से बढ़कर 15 सितंबर कर दिया है। अब करदाता अपना आयकर रिटर्न 15 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं।