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आयकर विभाग रिटर्न फॉर्म को सरल बनाने पर कर रहा काम, ITR भरने के लिए नहीं करनी पड़ेगी अब माथापच्ची , नए नियम इस दिन तक होंगे अधिसूचित

Income Tax Department is working on simplifying the return form, now you will not have to worry about filing ITR, new rules will be notified by this date
 

आयकर विभाग रिटर्न फॉर्म ( Income Tax Department Return Form ) को सरल बनाने पर काम कर रहा है। उसका लक्ष्य दिसंबर अंत तक नए नियमों को अधिसूचित ( New rules notified ) करना है। इससे नए अधिनियम  ( new acts )को प्रभावी बनाया जा सकेगा, जो पूरे भारत में अगले साल एक अप्रैल महीने से लागू होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सदस्य आरएन परबत ने कहा, विभाग नए कानून पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का नया सेट जारी ( New set of questions released ) करेगा। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) व मार्गदर्शन नोट भी जारी करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( President Draupadi Murmu ) ने 21 अगस्त को आयकर अधिनियम-2025 को मंजूरी
दी थी।

यह पुराने आयकर अधिनियम ( old income tax act ), 1961 का स्थान लेगा। परबत ने कहा, सीबीडीटी ( CBDT)  पहले से ही नए नियम (NEW RULES) बनाने और करदाताओं ( taxpayers )एवं अधिकारियों को शिक्षित करने पर काम कर रहा है, ताकि वे नए अधिनियम को समझने और लागू करने की स्थिति में हों। नियमों को नए सिरे से बनाने के लिए वही सिद्धांत अपनाए जा रहे हैं, जो हमने आयकर अधिनियम ( income tax act) के लिए अपनाए थे। इसलिए, भाषा का सरलीकरण ( simplification of language) होगा।