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जरूरी खबर: धोखाधड़ी रोकने के लिए RBI ने लिया बड़ा फैसला, बैंक लॉकर के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, देखें 

 


 आप अगर बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा बैंक लॉकर रखने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी गई है। आरबीआई ने बैंक लॉकर के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियम के अंतर्गत आरबीआई ने चोरी या धोखाधड़ी की स्थिति में बैंकों की जवाबदेही तय करते हुए नए नियम को जारी किया है।


लॉकर से कोई चीज गायब हो तो बैंक को अब देना होगा इतना मुआवजा

 रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नए नियम के अनुसार अगर चोरी या धोखाधड़ी के कारण लॉकर से कोई सामान गायब हो जाता है तो बैंक को वार्षिक किराए के 100 गुना रुपए ग्राहक को लौटाने होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपके बैंक लॉकर में ₹2000 का समान है तो बैंक को अधिकतम ₹200000 तक का मुआवजा देना होगा। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान में बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लगा।


 रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के द्वारा यह नया नियम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाया गया है। फिर भी बैंक के लोग सलाह देते हैं कि लॉकर में ज्यादा कीमती सामान नहीं रखें। लॉकर की चाबियां सुरक्षित रखें और बैंक के साथ किए गए करार को अपने पास जरूर रखें।


 समय-समय पर अपने बैंक लॉकर की जांच करें और लॉकर में नगदी रखने की जरूरत नहीं है। लॉकर में रखी वस्तु की बीमा नहीं होती है इसलिए अगर आप चाहे तो निजी तौर पर इसका बीमा करा सकते हैं।


लॉकर लेने के लिए इन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत 


वैध पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

न्यूनतम बैंक बैलेंस


 बैंक जिम्मेदारी लेने से नहीं कर सकता है मना 

 रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नए नियम के अनुसार यदि बैंक लॉकर से सामान गायब हो जाता है तो बैंक जिम्मेदारी लेने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर बैंक के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए यह नियम जारी किया है।