अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है, मैच्योरिटी के बाद पैसे नहीं निकाले, तो खाता होगा फ्रिज, पढ़ें नए नियम के बारे में
पोस्ट ऑफिस ने छोटी बचत योजनाओं से जुड़े
ऐसे खातों की पहचान और फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो मैच्योर होने के तीन साल बाद तक भी एक्टिव नहीं हैं। मकसद इन पैसों की रकम सुरक्षित रखना और अनधिकृत लेन-देन रोकना है। डाकविभाग जनवरी और जुलाई में ऐसे खातों की जांच करेगा।
अगर आपका अकाउंट मैच्योर हो चुका है और आपने ना तो रकम निकाली है और ना ही अवधि को बढ़ाया है, तो उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। यानी आप डिपॉजिट, विदड्रॉल या ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
किन खातों पर पड़ेगा असर?
यह नियम सभी प्रमुख स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर लागू होगा, जैसेः टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस), किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी), रेकरिंग डिपॉजिट।
अकाउंट दोबारा कैसे एक्टिव करें?
अगर आपका खाता फ्रीज हो गया है, तो उसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए आपको पास के पोस्ट ऑफिस जाकर खाते और अपनी पहचान से जुड़े डाक्यूमेंट जमा कराकर शुरू कराएं।