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Income tax saving: अगर आपको भी चाहिए इनकम टैक्स में छूट, तो करें इन पांच स्कीम में निवेश

 

Income tax saving: यदि आपने किसी भी योजना में निवेश नहीं किया है तो आप अपना इनकम टैक्स नहीं बचा सकते। यदि आप किसी योजना के तहत निवेश करते हैं तो फिर इस फाइनें​शियल वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कुछ टैक्स बचाने के तरीके। 


आपको अपने टैक्स को बचाना है तो कहीं न कहीं आपको निवेश करना पड़ेगा। पैसा निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स रिजीम आपको टैक्स बचाने के कई अवसर देती हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि नई रिजीम के तहत आपको ज्यादा फायदा है या फिर पुरानी रिजीम से आप टैक्स बचा सकते हैं। यदि आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो आप यह मौका चूक जाएंगे, उसके बाद आपको कोई टैक्स बैनिफिट नहीं मिलेगा। 


यदि आप इ​क्विटी लिंड सेविंग योजना यानी ईएलएसएस, प​ब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और 5 साल की लॉक-इन अव​धि में निवेश करते हैं तो आपको आयकर अ​धिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यदि आपने उपरोक्त में से किसी भी योजना में निवेश नहीं किया है तो फिर आहप छूट प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन बीमा योजना और बच्चों की ट्यूशन फीस कटौती भी आपका टैक्स बचा सकती है। निवेश का चुनाव करते समय आप केवल उससे ही लाभ नहीं ब​ल्कि टैक्स बचाकर भी लाभ कमा सकते हैं। इसलिए आपको इस प्रकार के वित्तीय लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो धारा 80CCD (1) के तहत NPS योगदान की तरफ भी जा सकते हैं। इसके तहत आपको बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का लाभ होगा। इसकी अ​धिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है। इसके अलावा आपको धारा 80CCD (1B) के तहत 50 हजार रुपये का अलग से योगदान मिल सकता है। 


बीमा पॉलिसी में 25 हजार तक की बचत
यदि आपकी आयु 60 साल से कम है तो आप अपने जीवनसाथी और बच्चों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसके तहत आपको 25 हजार रुपये तक टैक्स में बचत होगी। यदि आप 60 साल से अ​धिक आयु के हैं तो आप धारा धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के रुप में 50 हजार रुपये तक का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए टैक्स कटौती अलग-अलग आधार पर होती है। आपकी वित्तीय जरूरतों को यह काफी सहयोग करती है। 


क्या होता है टैक्स सेविंग
टैक्स सेविंग वित्तवर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी व्य​क्ति की कर योग्य आय को कम करने के लिए अपनाए गए वि​भिन्न साधनों या नीतियों को बताता है। ऐसा करके आप अपनी टैक्स में बचत कर सकते हैं। टैक्स बचत के अलग-अलग तरीके होते हैं। इसमें जीवन बीमा से लेकर वित्तीय व्यवसायों में निवेश या फिर खर्चों में कटौती पाकर आप अपने क्रेडिट में शामिल कर सकते हैं। आमतौर पर टैक्स बचत का आपके पास 31 मार्च तक ही समय होता है, उसके बाद अगला वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, जिसका लाभ आपको अगले साल की आईटीआर फाइल करने पर मिलेगा। आप अपने निवेश की योजना बनाकर अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं। ऐसे में आपको किसी टैक्स पेशेवर की मदद लेना ज्यादा अ​धिक लाभकारी होगा। उनके पास टैक्स बचत के अनेक तरीके होंते हैं। यदि आप टैक्स बचत करना चाहते हैं तो इस प्रकार के लोगों से पहले ही जानकारी और उनका मार्गदर्शन ले लेना चाहिए।