किसानों के लिए राहत, कृषि उपकरणों और ट्रैक्टर पर GST घटा, लागत होगी कम
Agriculture: भारत सरकार ने कृषि से जुड़े उपकरणों और वाहनों पर GST दरों में कटौती की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य किसानों पर वित्तीय दबाव कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना और कृषि उपकरणों को अधिक किफायती बनाना है। नए GST दर 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे।
नई GST दरें और उनका असर
ट्रैक्टर: पहले 12% था, अब घटाकर 5% किया गया।
ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे: पहले 18% GST था, अब 5%।
विशिष्ट बायो-कीटनाशक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स: 12% से घटकर 5%।
ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर: 12% से घटकर 5%।
मिट्टी की तैयारी, जुताई, कटाई और मड़ाई के लिए मशीनें: 12% से घटाकर 5%।
इस बदलाव से हार्वेस्टर, थ्रेशर, कम्पोस्टिंग मशीनें और अन्य कृषि उपकरण पहले से ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। साथ ही, छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती में मशीनीकरण अपनाना आसान होगा।
प्रधानमंत्री ने इसे GST की अगली पीढ़ी की पहल बताया है और कहा कि यह दिवाली से पहले किसानों और आम जनता के लिए एक तोहफा है। इसका असर केवल लागत में कमी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में नई गति और ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस पहल से किसानों की उत्पादन लागत कम होगी, आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने की गति बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़े व्यवसायों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा, बायो-पेस्टीसाइड्स और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी GST घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे कृषि इनपुट की कीमतें भी कम होंगी।
कुल मिलाकर, नए GST दर किसानों के लिए राहत और खेती-किसानी के लिए आर्थिक सहारा साबित होंगे। इस कदम से खेती को आधुनिक बनाना, लागत कम करना और उत्पादन बढ़ाना संभव होगा।