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भारत में ग्लोबल कार कंपनियों को मिलेगी 15% टैक्स में छूट, केंद्र सरकार ने लगाई मूहर

 

Electric Car Manufacturing New Rules For Global Companies: भारत को इलेक्ट्रिक कार (Electric car) सेगमेंट में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने हेतु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा ग्लोबल कार कंपनियां (उदाहरण के तौर पर टेस्ला) को भारत में निवेश करने पर सीमा शुल्क में 15% छुट देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार इस स्कीम के माध्यम से ग्लोबल कार कंपनियों (Global Car Companies) को निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए कई प्रावधान रखे गए हैं।

केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत ग्लोबल कार कंपनियों को आवेदन स्वीकृत होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक टैक्स में यह छूट देने का प्रावधान रखा गया है। नई स्कीम के तहत इन कंपनियों को 15 प्रतिशत कम सीमा शुल्क (Border tax) का भुगतान करना पड़ेगा। ग्लोबल कार कंपनियों को भारत में इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट करने के लिए न्यूनतम 35,000 डॉलर के CIF ( COST INVESTMENT AND FREIGHT VALUE) के साथ इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (CBU) का आयात करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

इस स्कीम के प्रावधान के तहत भारत में इन्वेस्टमेंट करने वाली ग्लोबल कार कंपनियों (Global car companies) को कम से कम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा और कार कंपनी एक साल में अधिकतम 8,000 यूनिट्स कारों का आयात करने के साथ अप्रयुक्त वार्षिक आयात सीमा को अगले वर्ष के लिए कैरीफॉरवर्ड भी किया जा सकता है।