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Income tax: भूलकर भी न करे यह 5 गलती, नहीं तो आप आ जाओगे इनकम टैक्स की रडार पर

Income tax: भूलकर भी न करे यह 5 गलती, नहीं तो आप आ जाओगे इनकम टैक्स की रडार पर
 

Income tax notice: इनकम टैक्स आमदनी के हिसाब से भुगतान करना बहुत आवश्यक है इनकम टैक्स के नियमो के अनुसार टैक्स का भुगतान सही समय पर करना चाहिए जिससे आपको इनकम टैक्स के नोटिस से भी बचा जा सकता है आयकर विभाग के नोटिस से बचने के लिए आपको यह 5 ट्रांजैक्शन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इनकम टैक्स के नोटिस से बचने के लिए आपको अपनी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स के नियमो के अनुसार ही करनी चाहिए इनकम टैक्स से बचाने के चक्कर कुछ गलतियां कर बैठते है जिसका बाद में नुकसान झेलना पड़ता है हम आपको बता दे लोन टर्म के लिए या बड़े पैमाने  पर की जाने वाली ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स की नजर होती है और आप इनकम इनकम टैक्स की रडार पर आ सकते है इसलिए ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास ट्रांजैक्शन की गई राशि की इनकम प्रूफ है। यदि नहीं है तो आप इनकम टैक्स की रडार पर आ सकते है।

फिक्स्ड डिपॉजिट पर इनकम टैक्स का नोटिस 

आजकल फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना आम बात है हर कोई अपनी जमा पूंजी फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना चाहता है एक साल में 10 लाख से ज्यादा की फिक्स्ड डिपॉजिट पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते है तो आपकी ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स की नजर में आ सकती है चाहे यह ट्रांजैक्शन आपने एक बार में की है बार बार में की है इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है यह ट्रांजैक्शन। आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में की है या नगद जमा किया है इनकम टैक्स विभाग से नोटिस सकता है फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया गया पैसा का इनकम प्रूफ होना बहुत ही जरूरी है। फीसद डिपॉजिट में निवेश करने से पहले आपको चेक के माध्यम से करना चाहिए। इसके अलावा एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज्यादा नगद जमा करने पर बैंकों को इसकी सूचना सीबीडीटी को देनी होती है।


बैंक खाते में नगद राशि जमा 

एक वित्तीय वर्ष में सेविंग खाते में नगद राशि जमा पर इनकम टैक्स की नजर होती है एक वित्तीय वर्ष में सेविंग खाते में 10 लाख से ज्यादा नगद जमा करने पर इनकम टैक्स का  नोटिस आ सकता है इसलिए सेविंग खाते में नगद जमा राशि जमा करते समय इनकम टैक्स के नियमो का ध्यान रखना बहुत जरूरी है एक फाइनेशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा नगद राशि जमा नहीं करनी चाहिए यदि आप लिमिट से ज्यादा नगद राशि अपने सेविंग खाते में करते है तो आपके पास ट्रांजैक्शन से जुड़े इनकम प्रूफ होना जरूरी है।


प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 


प्रॉपर्टी की खरीद यह बेचने पर भी इनकम टैक्स के नियम है जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है यदि आप 1 साल के अंदर 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीदते या बेचते है तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। इनकम टैक्स आपको इन ट्रांजैक्शन के बारे में पूछ सकता है कि आपके पास यह पैसा कहा से आया है आपको इनकम के सोर्स के बारे आवश्यक दस्तावेज पूरे होने चाहिए।

क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान 

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आजकल आम बात चुकी है जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हुई है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी ज्यादा हो चुका है हर कोई अपना कार्ड को पेट्रोल और डीजल डलवाने से लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है आपको यह ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स के नियमो के अनुसार करनी चाहिए लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है।


म्यूचुअल फंड और अन्य जगह निवेश 


जब आप निवेश करने जा रहे है निवेश करने की लिमिट के बारे में जानकारी होनी चाहिए यदि आपने एक वित्तीय साल में 10 लाख से ज्यादा का निवेश म्यूचुअल फंड और अन्य जगह निवेश किया है तो आपको   इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है इनसे जुड़ी सभी जानकारी आपके पास होना बहुत आवश्यक है।