FASTag एनुअल पास 15 अगस्त से होगा शुरू, जानें जरूरी बातें
FASTag Annual Pass: सरकार अब टोल भुगतान को और आसान बनाने जा रही है। 15 अगस्त से FASTag एनुअल पास की शुरुआत की जाएगी। यह पास खासतौर पर उन निजी वाहन मालिकों के लिए लाया गया है, जो अक्सर टोल प्लाजा से गुजरते हैं। इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे, बल्कि टोल पर लगने वाला समय भी कम होगा।
यह पास नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे के चुनिंदा टोल प्लाजा पर मान्य रहेगा। यह एक साल या अधिकतम 200 ट्रिप तक वैध होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हर ट्रिप पर अलग से टोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कैसे एक्टिव करें पास?
इस पास को राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप या NHAI की वेबसाइट से ही एक्टिव किया जा सकेगा। एक्टिवेशन से पहले FASTag और वाहन की वैधता की जांच की जाएगी। इसके बाद ₹3,000 का भुगतान करना होगा। पेमेंट के दो घंटे के भीतर पास चालू हो जाएगा।
क्या नया FASTag लेना होगा?
अगर आपके पास पहले से FASTag है, तो उसी पर पास एक्टिव किया जा सकता है, बस यह सुनिश्चित करें कि आपका टैग गाड़ी पर सही से लगा हो और ब्लैकलिस्ट न हो।
कुछ जरूरी शर्तें:
1. यह पास सिर्फ उसी वाहन के लिए मान्य रहेगा, जिस पर FASTag रजिस्टर्ड है।
2. चेसिस नंबर से रजिस्टर्ड FASTag पर पास एक्टिव नहीं होगा, VRN अपडेट करना होगा।
3. एक ट्रिप का मतलब एक बार टोल पार करना है, राउंड ट्रिप दो ट्रिप मानी जाएगी।
4. एनुअल पास लेना जरूरी नहीं है, मौजूदा सिस्टम भी पहले जैसा चलेगा।