Central Government Scheme: केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए दे रही है 10 लख रुपए की सहायता राशि, 35% मिलेगी सब्सिडी
PM FME Scheme: देश में बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। इनमें से एक PM FME Scheme भी चलाई जा रही है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र में खुद का कारोबार स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना चलाई है। इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35 फीसदी अनुदान और ब्याज का 3 फीसदी अनुदान (सब्सिडी) दिया जाता है। प्रोजेक्ट के लिए सरकार अधिकतम 10 लाख रुपए की मदद देती है। सरकार ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी मदद करती है।
इस योजना के लिए यह रखी गई हैं पात्रता शर्तें
PM FME Scheme में 18 से ऊपर कोई भी युवा 18 वर्ष तक की आयु का कोई भी युवा इसके लिए आवेदन कर सकता है। हां- प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 10 फीसदी योगदान करने में सक्षम होना जरूरी है। बाकी बैंक से लोन के जरिये ले सकता है। योजना के तहत यह यूनिट स्थापित कर सकते हैं इस योजना में फल, सब्जी, मसाला, अनाज, दूध आदि की प्रोसेसिंग से बनने वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, तेल, मसाले, दाल, पोहा, नमकीन, पेठा, गजक, पापड़, गुड़, पनीर, घी, मावा, दही, आइसक्रीम, आचार, मुरब्बा, जैम, सास, चिप्स, बेकरी आइटम तोस, बिस्किट, कुकीज, पेस्ट्री, केक बनाने के साथ ही पशु आहार यूनिट भी लगा सकते हैं।
आवेदन के दौरान ये दस्तावेज जरूरी
इस स्कीम हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास आधार, पैन, बैंक पासबुक, बिजली का बिल, प्रोजेक्ट यूनिट की जगह का फोटो, यूनिट का किरायानामा या बिजली बिल, मशीन कोटेशन, उद्यम सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस आदि दस्तावेज़ होने जरूरी हैं।
यहां करें आवेदन
जिला रिसोर्स पर्सन (DRP) के माध्यम से प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं। जानकारी पीएमएफएमई पोर्टल (ww.pmfme.mofpi.gov.in पर भी उपलब्ध है। यदि आप भोपाल जिले के निवासी हैं तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जिला रिसोर्स पर्सन कार्यालय पहुंचकर जानकारी ले सकते हैं।