Income Tax: वेतनभोगियों के लिए टीडीएस को लेकर आया बड़ा अपडेट, आयकर विभाग ने जारी की गाइडलाइन
Income Tax: देश में लाखों-करोड़ों वेतन भोगियों और ITR फाइल करने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सभी वेतन भोगी कर्मचारियों को फॉर्म 16 जून महीने के मध्य तक मिलने का अनुमान है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए इस साल के फॉर्म 16 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आयकर विभाग की जानकारी गाइडलाइन के अनुसार वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अब टीडीएस और टीसीएस के साथ फॉर्म 16 में कई बदलाव किए गए हैं। कर्मचारियों को फार्म 16 में अन्य स्रोतों से आय पर टीडीएस और कुछ विशेष खर्चों पर लिए गए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) आदि का ब्यौरा मिलेगा।
यह सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने नियोक्ता को फॉर्म 12BBA जमा करवाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष बजट में किए गए आयकर नियमों में संशोधन के तहत वेतनभोगी कर्मचारी अपने नियोक्ता को अपनी आय के अन्य स्रोतों पर टीडीएस और विशिष्ट खर्चों पर लिए गए TCS के बारे में सूचित कर सकते हैं।
टीडीएस और टीसीएस कर्मचारी के वेतन कटौती में हो सकेगा अब समायोजित
आयकर विभाग द्वारा लागू किए गए नए नियमों के अनुसार टीडीएस और टीसीएस (TDS And TCS) को कर्मचारी के वेतन से किए गए कटौती योग्य कुल कर के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। इस नियम के तहत कर्मचारी के वेतन से पहले की अपेक्षा कम टीडीएस कटने से लाभ मिलेगा। नई टैक्स रिज्यूम प्रणाली में कर्मचारियों को 75000 तक मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन में कर्मचारियों के लिए आयकर विभाग द्वारा अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। नई टैक्स रिजीम (New text regime) चुनी हुई है तो फॉर्म 16 में नियोक्ता के द्वारा टीडीएस कटौती पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Detection) के तहत 75,000 रुपए की छूट मिलेगी।
आयकर विभाग के नए नियमों से देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि आयकर विभाग के नए नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी नई टैक्स रिजीम प्रणाली से पुरानी टैक्स रिजीम प्रणाली में स्विच करता है तो उसे कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिटेक्शन में 75000 की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को केवल 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी।