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बैंक लॉकर में गहने रखने से पहले जान लीजिए ये जरूरी बात, वरना बाद में पड़ सकता है पछताना

बैंक लॉकर में गहने रखने से पहले जान लीजिए ये जरूरी बात, वरना बाद में पड़ सकता है पछताना
 

 चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिसके बाद लोग लॉकर में अपने गहने और कीमती सामान रखने लगे हैं। लेकिन बैंक लॉकर के भी कुछ नियम होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लॉकर से जुड़े सरकारी नियमों को जानने के बाद ही आप इसमें गहने या कीमती सामान रखें। तो आईए जानते हैं बैंक लॉकर से जुड़े कुछ जरूरी नियम...


बैंक इन मामलों में नहीं लेता है जिम्मेदारी


जब आप बैंक से लॉकर किराए पर लेते हैं तो बैंक लॉकर में रखी वस्तुओं की जिम्मेदारी नहीं लेता है। ग्राहक और बैंक के बीच एक अनुबंध होता है जिसमें कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाओं या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में वह किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदाई नहीं होंगे। बैंक कहता है कि वह आपका सामान को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा लेकिन किसी भी संभावित नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।


जानिए क्या कहता है आरबीआई का बैंक लॉकर से जुड़ा नियम 


 आरबीआई ने जनवरी 2022 से लॉकर के लिए एक नया नियम लागू किया है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के इस नियम के अनुसार अगर चोरी, धोखाधड़ी या इमारत ढहने जैसी कोई घटना होती है तो इस मामले में बैंक की डायट वार्षिक किराए के 100 गुना तक सिमित होती है।


बैंक लॉकर को सीसीटीवी निगरानी में रखें बैंक: RBI

 आरबीआई कहता है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लाकर सुरक्षित है और अगर कोई इसे एक्सेस करता है तो ग्राहकों को ईमेल और टेक्स्ट के जरिए बैंक सूचित करें। बैंक के लाकर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में रहे और इसके फुटेज को भी बैंकों को सहेज कर रखना है। अगर बैंक सीसीटीवी बंद रखता है या सीसीटीवी फुटेज को देता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी।