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सरकार ने बदले पेंशन नियम, इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन

सरकार ने बदले पेंशन नियम, इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन
 

पेंशन संबंधी नियमों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया ,जिसमें लाखों कर्मचारियों को लगा झटका। सरकार द्वारा पेंशन संशोधन नियम 2025 के तहत अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले उन कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलेंगे । जिन्हें किसी कारण बर्खास्त किया हो ,भ्रष्टाचार के आरोप से हटाया गया हो या निष्कासित किया गया हो। यह नियम ने केवल उन कर्मचारियों को जवाब दे बनाएगा बल्कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन भी बढ़ाएगा।


क्या बनाए गए हैं नए नियम

संशोधन नियम के अनुसार कार्मिक मंत्रालय द्वारा 22 म ई को अधिसूचित किए गए इस संशोधन में यदि किसी कर्मचारी को अवैध गतिविधियों या कदाचार में लिप्त पाए जाने पर बर्खास्त किया जाता है तो उसे पेंशन पारिवारिक पेंशन या अनुकंपा भता जैसे सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए जाएंगे। यह निर्णय अब संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की समीक्षा के अधीन होगा । जो यह तय करेगा कि इन कर्मचारियों को कोई लाभ मिलना चाहिए या नहीं।


पहले क्या था प्रावधान

पुराने नियमों के अनुसार पीएसयू कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने के पश्चात पेंशन या आंशिक सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाते थे। परंतु इस समय यह आचरण आधारित बना दिया गया है यानी यदि सेवा समाप्ति किसी गलत कार्य के चलते होती है तो संबंधित व्यक्ति को कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलने वाला है।


अब बनाया गया नियम किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा


अब बनाया गया पेंशन नियम सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसमें स्पष्ट दिया गया है कि यह नियम रेलवे कर्मचारी , आकस्मिक या दैनिक वेतन भोगियों तथा आईएएस आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों पर लागू नहीं होने वाला है।

इसके अलावा यह नियम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले नियुक्त किए गए थे।


क्यों है यह बदलाव जरूरी

यह बदलाव सरकार के उस अभियान का हिंसा बनाया जा रहा है जिसके तहत भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।


इससे संशोधन से यह संकेत मिल रहा है कि केंद्र सरकार अब केवल सेवा काल ही नहीं बल्कि सेवा समाप्ति के बाद मिलने वाले लाभों को भी कर्मचारियों के आचरण से सीधा जोड़ने जा रही है।