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स्कूल बस संचालकों के लिए सख्त आदेश हुआ जारी, इन नियमों को नहीं मानने पर होगी कार्रवाई 

 

 मध्य प्रदेश के स्कूल बस चालकों के लिए सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। अब नियम के विरुद्ध कोई भी स्कूल बसों का संचालन नहीं कर पाएगा। राज्य में नया सत्र शुरू होने में अभी 10 दिन का समय बाकी है और सरकार ने कहा है कि सभी स्कूल बस संचालक अपने बसों को ठीक करवा ले अन्यथा उनपर कड़ी कार्रवाई होगी।


 स्कूल खुलते ही चलेगा जांच अभियान 


 स्कूल खुलते ही परिवहन विभाग के द्वारा नियमित जांच अभियान चलाया जाएगा और अगर कोई भी बस नियम के विरुद्ध मिला तो उसे पर कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग और पुलिस के द्वारा स्कूल बस संचालकों को एक नोटिस भिजवा दिया गया है।


 राज्य में लगातार होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग और पुलिस ने स्कूल वाहनों के नियमों की जानकारी देकर इसे पालन करने की हिदायत दी है ।


स्कूल बस संचालकों को देनी होगी यह जानकारी


 आरटीओ अर्चना मिश्रा ने कहा कि स्कूलों को हमने एक चेक लिस्ट पर ईमेल से भेज दिया है। इसमें फिटनेस, परमिट,स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन यंत्र जैसी अनिवार्य नियमों की जानकारी मांगी गई है।स्कूल बसों के कंडक्टरों का भी पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी है। किसी भी तरह की दुर्घटना होती है तो स्कूल बस संचालक तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे।