अब और आसान हुई पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया

PF :जो कर्मचारी अपने पीएफ से पैसे निकालने की सोच रहे हैं, उनके लिए सरकार ने अब और आसानी कर दी है। पहले अपना नाम वेरिफाई करने के लिए कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत थी, जो अब नहीं पड़ेगी। यदि आप अपने पीएफ से पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं पीएफ से पैसे निकालने के सभी प्रकार के प्रोसेस। इस प्रोसेस से आप अपने पीएफ का पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको अपने पीएफ से पैसा निकालना है तो सबसे पहले आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा। इसके बाद आपको यहां लॉगइन करना होगा।
जब यह वेबसाइट खुल जाएगी उसके बाद आपको दाईं तरफ यूएएन, पासवर्ड और फिर कैप्चा डालना होगा। इसके लिए आपके पास एक ओटीपी आएगा, जो आपको भरकर सबमिट करना होगा। इससे अगले पेज पर आपको Online Services का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। यहां आपके ड्रॉप-डाउन सूची से Form (फॉर्म -31,19 और 10C) में से किसी का चयन करना होगा। इस फार्म के तहत आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर भरकर इसे वेरिफाई करके सबमिट करना होगा। यह सब कुछ सबमिट करने के बाद आपको फार्म नंबर 31 दिया जाएगा। इस फार्म को भरकर आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं, इसके लिए आपको डिटेल्स भरनी होंगी। यह डिटेल्स भरने के बाद आपको सत्यापित करनी होंगी। यह सत्यापित करने के बाद आपको Get Aadhaar OTP पर क्लिक करना होगा और आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा।
यूपीआई और एटीएम से भी अब निकल सकेगा पैसा
केंद्र सरकार ने ईपीएफओ के सदस्यों के लिए कुछ और आसानी कर दी है। जून महीने से आप अपने पीएफ का पैसा यूपीआई तथा एटीएम से भी निकाल सकेंगे। हालांकि इसकी लिमिट एक लाख रुपये तक होगी। मई के आखिरी सप्ताह या फिर जून से यह सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। इसकी घोषणा हो चुकी है। कर्मचारियों को एक कार्ड दिया जाएगा, जो डेबिट कार्ड की तरफ काम करेगा। इसके द्वारा आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकेंगे। ऑनलाइन क्लेम के लिए जो प्रोसेस आप करते हैं, उसमें दो सप्ताह का समय लग सकता है।
कैसे काम करेगा ईपीएफओ कार्ड काम
ईपीएफओ कार्ड बैंक के डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। ईपीएफओ अपने सभी सब्सक्राइबर्स को एक एटीएम कार्ड जारी करेगा। यह उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। सभी बैंकों की एटीएम में इसकी सुविधा दी जाएगी। यदि आप यूपीआई से पैसे निकालना चाहते हैं तो आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके तहत भी आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।
कब कितना निकाल सकते हैं पैसा
यदि आपने नौकरी छोड़ दी है या फिर आप नौकरी से निकाल दिए हों तो आप नौकरी से हटने के एक महीने बाद अपने पीएफ से 75 प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं। बाकी जो 25 प्रतिशत आपका पैसा बचा है, वह आप दो महीने बाद निकाल सकते हैं। यह आपकी बेरोजगारी के दौरान जरूरतों को पूरा करने के काम आएगा। यदि किसी कर्मचारी को पांच साल एक कंपनी में या दो या तीन कंपनियों को मिलाकर हो गए हैं तो उस दौरान आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि कर्मचारी पांच साल पूरे होने से पहले ही अपने पीएफ का पैसा निकालता है तो उसे टीडीएस देना पड़ सकता है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आपको 30 प्रतिशत पैसा टीडीएस के रुप में देना पड़ सकता है।