दिल्ली में अब होटल, स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस, गेम पार्लर सहित 7 कामों के लिए नहीं होगी लाइसेंस की आवश्यकता
स्विमिंग पूल, भोजनालय, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम सहित सात सेवाओं को देने के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिली मंजूरी के बाद गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर गृह मंत्रालय ने सोमवार को आदेशों को अधिसूचित कर दिया है।
इसके तहत स्विमिंग पूल, भोजनालय, होटल, मोटल गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम की सेवाएं शुरू करने पर दिल्ली पुलिस से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन से व्यापारियों को छूट दी गई है। पुलिस ने उपराज्यपाल के जारी आदेशों को गृह मंत्रालय को अधिसूचना के लिए भेजा था, जहां गृह मंत्री के हस्तक्षेप के कारण उन्हें शीघ्र अधिसूचित किया गया।
अधिकारियों ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के तहत इसकी मदद से व्यापार करने में आसानी होगी। यह अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करेगा। यह 1980 के दशक में लागू किए गए नियामक लाइसेंसिंग व्यवस्था के लगभग साढ़े चार दशक बाद आया है। एलजी की पहल पर अक्टूबर, 2023 में ईटिंग हाउस, होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर(video game parlour), मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम के संबंध में लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को आंशिक रूप से उदार बनाया गया था। नवीनतम अधिसूचना में उपर्युक्त व्यवसायों के लिए पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इस विषय को लेकर व्यापारियों ने कई बार मांग रखी थी।