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अब घर में नहीं चलेगी बहू झिकझिक, हाई कोर्ट में सास ससुर को दिया ये महत्वपूर्ण अधिकार 

 

अब बहुत सास ससुर को अपनी बात मनवाने के लिए ना तो मजबूर कर सकती है ना ही उनके साथ झिकझिक कर सकती है। हाईकोर्ट ने सास ससुर को विशेष अधिकार दिया है।


दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने सास ससुर और बहू के बीच हुए एक विवाद में कहा कि कोई बहू संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं जता सकती । सास ससुर चाहे तो बहू को बेदखल कर सकते हैं क्योंकि सास ससुर भी शांतिपूर्ण जीवन जीने के हकदार है।

सास ससुर शांतिपूर्ण जीवन जीने की हकदार 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सास ससुर वरिष्ठ नागरिक होते हैं और उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार होता है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ किराए पर या किसी दूसरी जगह रहता है तो वह माता-पिता के संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकता।


 सास ससुर के प्रॉपर्टी पर नहीं होगा बहू का अधिकार


 दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सास ससुर की प्रॉपर्टी पर बहू का कोई अधिकार नहीं होगा। सास ससुर जिसे चाहे अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। इसके लिए बहू उन्हें बाध्य नहीं कर सकती है।

माता-पिता की सेवा नहीं करने पर नहीं मिलेगा संपत्ति में अधिकार


 दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए साफ शब्दों में कहा कि जो बच्चा माता-पिता की सेवा नहीं करेगा उसे संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। अगर माता-पिता की संपत्ति बच्चा जबरदस्ती हड़पने की कोशिश करता है तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है की सास ससुर के प्रॉपर्टी को जबरदस्ती नहीं हड़पा जा सकता। अगर कोई ऐसा करते हुए दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।