जरूरत पड़े तो पीएफ से अलग-अलग नियमों के अनुसार निकाल सकेंगे पैसा, नए नियम लागू
यदि आप नौकरी करते हैं तो फिर आपका भविष्य निधि खाता यानी पीएफ जरूर होगा। इसमें आपकी कंपनी की तरफ से हर महीने एक राशि जमा करवाई जाती है। यह राशि आप अपनी जरूरत के अनुसार निकाल सकते हैं। इसके लिए भी नियम अलग-अलग हैं। आइए हम आपको बताते हैं आप अपने पीएफ खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं।
आपकी कंपनी आपके पीएफ खाते में हर महीने पैसा जमा करवाती है। यदि आपकी नौकरी कई साल की हो गई तो फिर आपके पीएफ खाते में एक अच्छी-खासी राशि जमा हो गई होगी। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आपको पैसे की जरूरत होती है और आप अपने पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं। इसके लिए भी अलग-अलग नियम हैं। इसलिए इन नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है।
शादी के लिए पैसा
यदि आपको अपने खुद की शादी, भाई-बहन या फिर अपने बच्चों की शादी करनी है और आपको पैसे की जरूरत है तो फिर आप अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के नियम 68K के अनुसार आप पैसा निकाल सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपकी नौकरी को 7 साल से ज्यादा का समय होना जरूरी है। आप इस जरूरत के लिए अपने पीएफ खाते से 50 प्रतिशत पैसा यानी आधा पैसा ब्याज समेत निकाल सकते हैं।
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा
यदि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है तो आप यह पैसा निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति अपने पीएफ खाते से बच्चों की पढ़ाई के लिए केवल तीन बार ही पैसा निकाल सकता है। यह राशि आप 50 प्रतिशत निकाल सकते हैं। जिन कर्मचारियों का खाता पिछले 7 साल से चल रहा है, वही कर्मचारी पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं।
घर बनाने के लिए पैसा
यदि आपको अपना घर बनाना है तो आप अपने पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। आप घर बनाने के लिए जमीन भी इस पैसे से खरीद सकते हैं। ईपीएफओ योजना 1952 के नियम 68B के तहत आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 5 साल पूरे करने होंगे। ऐसे में आप केवल एक बार ही घर बनाने या जमीन खरीदने के लिए पैसा निकाल सकते है।
बीमार होने की स्थिति में
पीएफ से पैसा निकालने के लिए सबसे सरल नियम बीमारी होने पर हैं। यदि आप बीमार हो जाते हैं तो किसी भी समय अपना पैस निकाल सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप कितनी बार भी पैसा निकालें, कोई रोक नहीं है। इसके अलावा आप पीएफ से एडवांस भी पैसा निकाल सकते हैं।
सेवानिवृत्ति से एक साल पहले 90 प्रतिशत
यदि आप एक साल बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो आप अपने पीएफ खाते से 90 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफओ योजना 1952 के नियम 68NN के तहत आप यह पैसा निकाल सकते हैं। यह पैसा आप केवल एक बार ही निकाल सकते हैं। यह 90 प्रतिशत पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा।
दिव्यांग के लिए
यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो ईपीएफओ योजना 1952 के नियम 68N के अनुसार 6 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर राशि या ब्याज समेत कर्मचारी का हिस्सा या उपकरणों की लागत जो भी कम हो निकालने की अनुमति दी गई है। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने लिए उपकरण खरीदने के लिए तीन साल में एक बार पैसा निकाल सकता है।