Crime news / संपत्तिकर पंजी गायब कर कुटरचना कर दी झूठी प्रविष्टिया
उज्जैन / रतलाम ,15 दिसंबर (इ खबर टुडे/ ब्रजेश परमार)। ईओडब्ल्यू द्वारा रतलाम जिले की ग्राम पंचायत रियावन के पूर्व सरपंच एवं सचिवों सहित अन्य के विरूद्ध ग्राम पंचायत के रिकार्ड में हेरफेर कर, ग्राम आबादी की बेशकीमती शासकीय भूमि हड़पने की शिकायत का सत्यापन हुआ है। मामले में ईओडब्ल्यू भोपाल ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7 (ग) एवं 12 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
ग्राम पंचायत रियावन स्थित शासकीय आबादी भूमि के रिकार्ड को पंचायत कार्यालय से नष्ट / गायब करने, कूटरचित रिकार्ड तैयार करने, शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से कय-विक्रय कर स्वयं व परिजनों को सदोष लाभ पहुंचाया गया। म०प्र० शासन को सआशय सदोष हानि पहुंचाने के आरोप प्रमाणित पाए गए। इस पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया।
इन पर हुआ प्रकरण दर्ज
ईओडब्ल्यू ईकाई उज्जैन एसपी समर वर्मा के अनुसार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत कमांक 164/25 के सत्यापन पर ग्राम पंचायत रियावन तहसील पिपलौदा जिला रतलाम के तत्कालीन सरपंच सूरजबाई धाकड, तत्कालीन सचिव घनश्याम सूर्यवंशी एवं अशोक सेन एवं तत्कालीन सरपंच सूरजबाई धाकड के रिश्तेदारों चमनलाल धाकड, राजेश धाकड, टीना धाकड एवं उमा धाकड पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
ऐसे अंजाम दिया गया
रतलाम जिले के ग्राम रियावन में बसस्टेण्ड के समीप ग्राम आबादी की सर्वे क्रमांक 1411 की बेशकीमती शासकीय खुली भूमि को हडपने के उददेश्य से तत्कालीन सरपंच सूरजबाई धाकड ने तत्कालीन सचिव घनश्याम सूर्यवंशी एवं अशोक सेन के साथ मिलकर ग्राम पंचायत रियावन के शासकीय अभिलेख-संपत्ति कर पंजी 2011-2012 को गायब /नष्ट किया गया। उसके स्थान पर कूटरचित संपत्ति कर पंजी वर्ष 2011-12 बनाई गई। संपत्ति कर पंजी के अनुक्रमाक 377 को बटाकिंत कर अतिरिक्त अनुक्रमांक 377/1, 377/2 एवं 377/3 की मिथ्या प्रविष्टिया की गई। इन मिथ्या प्रविष्टियों के आधार पर सूरजबाई धाकड के रिश्तेदारों के नाम पर तीन फर्जी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र दामाद-चमनलाल धाकड को दिनांक 29.10.2019, पुत्र के साले-राजेश धाकड को 29.10.2019 एवं पुत्र के साले की पत्नी टीना धाकड को 18.12.2019 का जारी किए गए। शासन के साथ छल करने के उददेश्य से इन प्रमाण पत्रों का असली की तरह उपयोग किया गया। ग्राम पंचायत रियावन के सर्वे क्रमांक 1411 पर स्थित ग्राम आबादी की शासकीय खुली भूमि लगभग 3000 वर्गफीट भूमि को 900-900 वर्गफीट के तीन हिस्सों में विभाजित कर दिया गया।
मालिक बने और जमीन आपस में बेची
पूर्व सरपंच सूरजबाई धाकड के रिश्तेदारों चमनलाल धाकड, राजेश धाकड एवं पत्नी टीना धाकड द्वारा उक्त 2700 वर्गफीट शासकीय भूमि पर अपना स्वामित्व दर्शाया गया। आपस में जमीन का क्रय-विकय करते हुए चमनलाल धाकड (दामाद) ने ई-रजिस्ट्री दिनांक 03-12-2019 के माध्यम से राजेश धाकड (पुत्र के साले) को, राजेश धाकड (पुत्र के साले) द्वारा ई रजिस्ट्री दिनांक 03-12-2019 के माध्यम से चमनलाल धाकड (दामाद) को एवं श्रीमती टीना धाकड (साले की पत्नी) द्वारा ई-रजिस्ट्री दिनांक 13-01-2020 के माध्यम से उमा धाकड (पुत्रवधु) को विक्रय कर दी गई। उक्त शासकीय भूमि को म०प्र० शासन की भू-स्वामित्व योजना के तहत राजस्व रिकार्ड में भूखण्ड कमांक 752, 753, 754 के रूप में अपने नाम पर दर्ज करवाकर शासकीय भूमि को हडप कर शासन के साथ धोखाधडी की गई।
ईओडब्ल्यू उज्जैन ने किया सत्यापन
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई उज्जैन द्वारा शिकायत में लगाए गए उपरोक्तानुसार आरोप सत्यापन के दौरान सही पाए गए। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में आरोपियों के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र, धोखाधडी, कूटरचना, पद का दुरूपयोग एवं दुष्प्रेरण का अपराध प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाया गया।

