मार्च 2025 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी या उनके जीवनसाथी एकीकृत पेंशन प्रणाली के तहत अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं
मंत्रालय ने कहा कि 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त (रिटायर) हुए केंद्र सरकार के एनपीएस अकाउंट होल्डर या उनके जीवनसाथी एकीकृत पेंशन प्रणाली (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं। यह पहले से दावा किए गए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) लाभ के अतिरिक्त है।
योजना के अनुसार, एकीकृत पेंशन प्रणाली का विकल्प चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी को हर पूर्ण की गई छह महीने की सेवा के लिए आखिरी मूल वेतन यानी बेसिक पे और उस पर महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से का एकमुश्त भुगतान मिलेगा। साथ ही नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत मासिक टाप-अप अमाउंट की गणना स्वीकार्य यूपीएस भुगतान और महंगाई राहत से एनपीएस के तहत मिले पेंशन रकम को घटाकर की जाती है।
1 जनवरी 2004 को नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू किया गया था
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लागू पीपीएफ दरों के अनुसार साधारण ब्याज के साथ बकाया राशि भी दी जाएगी। ऐसे कर्मचारियों या उनके पति/पत्नी द्वारा दावा करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2025 है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी में यूपीएस को अधिसूचित किया था। यह सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में मिले एवरेज बेसिक पे के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन का वादा करती है। यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और जो यह विकल्प चुनते हैं। इससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिला है। एनपीएस एक जनवरी, 2004 को लागू हुई थी।
10 साल की सेवा पूरी कर चुके एनपीएस कर्मचारी कर सकेंगे अतिरिक्त लाभ का दावा, कर्मचारियों या उनके पति/पत्नी द्वारा दावा करने की अंतिम तिथि
30 जून, 2025