Movie prime

दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे ईंधन प्रतिबंध में किया बदलाव

 

पेट्रोल डीजल वाहनों (petrol diesel old car)पर लगाए गए फ्यूल बैन में कुछ बदलाव किए गए हैं । इन बदलाव की वजह से वाहन मालिक को काफी राहत मिली है। यह नए बदलाव जो पहले के कड़े नियमों के कारण जनता के बीच असंतोष का कारण बन रहे थे अब उन लोगों के लिए आशा की किरण  लेकर आया है । जिन्हें अपने वाहन बेचने पड़े थे या अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिए गए थे उनके लिए यह एक राहत भरी खबर है।


दिल्ली-एनसीआर(Delhi NCR) में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 2015 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल(petrol diesel old car) वाहनों पर बैन लगा दिया था। 2025 में इस नियम को और सख्ती से लागू करने के लिए इन वाहनों को फ्यूल नहीं देने का फैसला लिया गया, जिससे लोग काफी नाराज हुए। अब सरकार ने इस नियम में हल्के बदलाव किए हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें पछतावा है। खासकर वह लोग जिन्होंने दबाव में आकर अपने वाहन को बेच दिया है या फिर जब्त करवा दिए थे।


आपको अपने जब्त वाहन को पाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग पोर्टल (Delhi parivahan vibhag portal) या वाहन वेबसाइट( website) पर जाना होगा।

अपने वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करके उसकी वर्तमान स्थिति चेक करें कि क्या उसे स्टोर किया गया है, स्क्रैप(scrap) किया गया है, नीलाम किया गया है, या पंजीकरण रह किया गया है।

वाहन को फिर से पाने के लिए आवेदन करें। यदि वाहन जब्त और यार्ड में रखी गई है, तो मालिक संबंधित आरटीओ( RTO )या प्रवर्तन विभाग के माध्यम से उसे जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Rto या प्रवर्तन विभाग के जरिए अप्रूवल मिलने के बाद वाहन मालिकों को पार्किंग/यार्ड शुल्क का भुगतान करना होगा।

वाहन को दोबारा पंजीकृत और चलाने योग्य बनाने से पहले उसे फिटनेस और प्रदूषण परीक्षण पास करना अनिवार्य है।