अंतत: भारतीय किसान संघ के साथ सिंहस्थ क्षेत्र के किसानों का संघर्ष रंगलाया
उज्जैन,17 दिसंबर(इ खबर टुडे / ब्रजेश परमार)। सिंहस्थ लैंड पुलिंग योजना के मामले में अंतत: भारतीय किसान संघ के साथ सिंहस्थ क्षेत्र के 17 गांवों के किसानों का संघर्ष रंग लाया है। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार रात नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-52 (1) (ग) के तहत लोक हित में उज्जैन विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्रमांक 8, 9, 10 एवं 11 को प्रतिसंहरित कर पूर्ण रूप से निरस्त करने के आदेश जारी किया है। इसकी प्रशासनिक स्तर पर अधिकारिक पुष्टि देर रात तक नहीं की गई थी।
मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव सी के साधव के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी आदेश मंगलवार रात को सोश्यल मिडिया पर वायरल हुआ है।मंगलवार रात 10 बज कर 9 मिनिट 39 सेकंड पर डिजिटल हस्ताक्षर की पुष्टि इस वायरल आदेश पर पर की गई है। इस आदेश को लेकर प्रशासनिक तौर पर अधिकारिक पुष्टि किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने देर रात तक नहीं की थी। पूर्व में किसान संघ के साथ सरकार की बैठक एवं लैंड पुलिंग निरस्त को लेकर शासन की और से अधिकारिक स्तर पर पुष्टि की गई थी,लेकिन मंगलवार रात वायरल निरस्त आदेश को लेकर किसी प्रकार की पुष्टि सामने नहीं आई थी।
ये है जारी आदेश
राज्य शासन द्वारा अपने आदेश क्रमांकTNCP/4/1/0066/2025/18-6 दिनांक 19/11/2025 के माध्यम से उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा म०प्र० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्रमांक 8, 9, 10 एवं 11 को अधिनियम की धारा-52 (1) (ख) के प्रावधान का उपयोग कर उपांतरित (Modify), अर्थात् संशोधित किया गया था। उक्त आदेश पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है। अतः म०प्र० राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-52 (1) (ग) के तहत लोक हित में उज्जैन विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित नगर विकास स्कीम क्रमांक 8, 9, 10 एवं 11 को प्रतिसंहरित कर पूर्ण रूप से निरस्त की जाती है। अतः उपरोक्त आदेश को राजपत्र (गजट) में प्रकाशन किया जायें।
किसान संघ बोला –आदेश भेजा,दुरभाष पर बताया
वायरल आदेश को लेकर किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमलसिंह आंजना से चर्चा किए जाने पर उन्होंने निरस्त आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें आदेश की प्रति संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी की और से भेज कर बताया गया कि मध्यप्रदेश सरकार ने लैंड पुलिंग योजना टीडीएस 8,9,10,11 पूर्ण रूप से निरसत कर दी है। उन्हें सरकार की और से जारी आदेश भेजा गया और उनके चलायमान फोन पर जानकारी भी दी गई।
ये थी योजना
प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ क्षेत्र में 17 गांव की 2378 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर उस पर स्थाई पक्के निर्माण की योजना बनाई थी। इससे 1896 किसान सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। करीब 3 हजार करोड की योजना से सिंहस्थ क्षेत्र में स्थाई निर्माण को उज्जैन विकास प्राधिकरण अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की गई थी। किसानों की आपत्ति सुनवाई करने के बाद उन्हें जवाब तक नहीं दिए गए। इस लेकर किसानों की अपील भी स्वीकार नहीं करने के आरोप किसानों ने लगाए थे।
सितंबर 24 से आंदोलन चला
योजना को लेकर सिंहस्थ क्षेत्र के 17 गांवों के किसानों ने प्रारंभिक रूप से सितंबर 2024 से आंदोलन का आगाज कर दिया था। इसे लेकर किसानों के विरोध को दबाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास किए गए। संघ के प्रचारक , राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त, समाज के वरिष्ठ जन जो कि सिंहस्थ क्षेत्र के किसान हैं उन्हें प्रतिबंधात्मक धाराओं में जेल भेजा गया। आधी रात में उनके घरों पर पुलिस पहुंची और प्रताडना दी गई। 17 फरवरी को मामले की गंभीरता के साथ भारतीय किसान संघ ने लैंड पुलिंग योजना के विरोध में ज्ञापन दिया था।
सितंबर 25 में किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने सरकार को पत्र लिखकर योजना पर विरोध दर्ज करवाया था। सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। इस पर श्री मिश्र ने 16 सितंबर को उज्जैन में हजारों ट्रेक्टरों के साथ रैली निकाल कर सरकार को चुनौती दी थी। इसके बाद किसान संघ ने जमकर विरोध किया। किसान संघ ने 18 नवंबर से योजना निरस्त को लेकर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन छेडने के एक दिन पूर्व सरकार ने किसान नेताओं को भोपाल बुलाकर बैठक की थी। इस बैठक के बाद दोनों पक्षों ने योजना निरस्त के बयान जारी किए थे।
दो दिन बाद निरस्त आदेश की बजाय सरकार की और से संशोधन आदेश जारी किया गया। इस पर किसान संघ ने गहरी आपत्ति जताई थी। सीधे तौर पर निरस्त आदेश जारी करने की मांग दोहराई थी। इसे लेकर किसान संघ एवं सरकार के बीच खाई खीच गई थी। संघ ने दो बार सरकार को आगाह किया था। बाद में हाल ही में किसान संघ ने 26 दिसंबर से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की घोषणा की थी । उससे पूर्व ही यह निरस्त आदेश जारी हुआ है।