हरियाणा में बाल अधिकार आयोग की बैठक में स्कूलों को सख्त निर्देश, अब सड़कों पर नहीं चलेगी ये बसें
हरियाणा के अंबाला शहर में बाल अधिकार आयोग की बैठक में स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है कि बच्चों की सुरक्षा में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, कैमरे और पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी वाहन बच्चों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
बाल अधिकार आयोग ने बसों की नियमित जांच और स्टाप को ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए हैं। साथ-साथ ही बच्चों में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं जाएंगे।
अंबाला में बाल अधिकार आयोग की समीक्षा बैठक में यह बात कही गई है कि आयोग के सदस्य अनिल कुमार और श्याम शुक्ला ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इनमें किसी सत्र पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिले के सभी स्कूल बच्चों की नियमित चेकिंग हो और निर्धारित मांगों का शक्ति से पालन करवाया जाए।
इस बैठक में अधिकारियों ने रिपोर्ट पेश की, जिसे आयोग ने संतोषजनक बताया।
इसके बावजूद आयोग ने सभी विभागों को चेताया कि कोई भी लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं कि रोड सेफ्टी और सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के बारे में बच्चों को कार्यक्रम के द्वारा जागरूक किया जाए।