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SIR प्रक्रिया के कारण नया नियम लागू,नया नाम जुड़वाने-एड्रेस सुधार के लिए घोषणा-पत्र अनिवार्य

 

एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिविजन) के चलते अभी वोटर लिस्ट फ्रीज है। न नया नाम जोड़ा जा सकता है, न हटाने या सुधार की प्रक्रिया संभव है। ये सभी काम 9 दिसंबर से दोबारा शुरू होंगे। लेकिन इस बार मतदाता पंजीयन में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। एसआईआर के बाद नया नाम जोड़ने या सुधार कराने के लिए घोषणा पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। फॉर्मेट तैयार होकर जिलों को भेजा जा रहा है। पहली बार लागू की जा रही इस व्यवस्था के तहत फॉर्म-6 और फॉर्म-8 भरने वालों को अब घोषणा पत्र भी साथ देना होगा।

घोषणा पत्र में बीएलओ के हस्ताक्षर जरूरी

इस डिक्लेरेशन में मतदाता को अपने माता-पिता की जानकारी देनी होगी।

यदि यह अंतिम एसआईआर सूची में नाम नहीं है तो रिश्तेदारों की जानकारी, उनका विधानसभा क्षेत्र, पार्ट और सीरियल नंबर भी दर्ज करने होंगे।

घोषणा पत्र पर मतदाता के साथ बीएलओ के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

जिन वोटरों ने गणना पत्रक जमा नहीं किए हैं या बीएलओ के पास उनकी प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है, उन्हें 9 दिसंबर से नोटिस जारी किए जाएंगे।

इसी दिन वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन भी होगा। हर व्यक्ति पोलिंग बूथ पर जाकर अपना नाम देख सकेगा।