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ग्रुप-डी कर्मचारियों की अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर नए निर्देश जारी ,कर्मचारियों पर अधिनियम 2018 के नियम लागू होंगे

 

हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर ग्रुप-डी कर्मचारियों से जुड़े मामलों- जैसे अनुकम्पा नियुक्ति, त्यागपत्र, अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तबादला या पोस्टिंग के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोडों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र जारी किया है।

पत्र के अनुसार 28 मार्च 2018 या उसके बाद नियुक्त हुए सभी ग्रुप-डी कर्मचारियों पर पूरी तरह से हरियाणा ग्रुप-डी कर्मचारी (भर्ती और सेवा शर्तें) अधिनियम 2018 के नियम लागू होंगे। 21 दिसंबर 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार, मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक को इन कर्मचारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी पदनामित किया गया है।

अनुकम्पा नियुक्ति, त्यागपत्र,अनुशासनात्मक कार्यवाही व तबादला या पोस्टिंग से संबंधित सभी मामले, जहां नियुक्ति प्राधिकारी मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक हैं, अब आगे की कार्रवाई हेतु मानव संसाधन निदेशालय को भेजे जाएंगे। अनुकम्पा नियुक्ति के मामलों की जांच हरियाणा अनुकम्पा सहायता या नियुक्ति नियम 2019 के तहत की जाएगी और इन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति के साथ एचएसएएस कैडर के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

28 मार्च 2018 के बाद नियुक्त हुए ग्रुप-डी कर्मचारियों के त्यागपत्र संबंधी मामलों को संबंधित विभाग या नियंत्रण प्राधिकारी के माध्यम से यथाशीघ्र भेजा जाएगा। अनुशासनात्मक मामलों में संपूर्ण तथ्यों, संबंधित दस्तावेजों और विभागीय संस्तुति के साथ मामले प्रस्तुत किए जाएंगे।