हरियाणा में शिक्षा विभाग के 7 वर्गों के कर्मचारियों के लिए लागू रहेगी मॉडल ट्रांसफर नीति, 10% अतिरिक्त मिलेगा वेतन
हरियाणा सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की शिक्षक स्थानांतरण नीति को अब राज्य की मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी से छूट दे दी है। अब शिक्षकों के तबादले शिक्षा विभाग की अपनी अलग नीति के तहत होंगे।
नई नीति में अब दुर्गम क्षेत्रों जैसे मोरनी (पंचकूला) और मेवात क्षेत्र (नूंह व हथीन ब्लॉक) में सेवा देने वाले शिक्षकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन (डीए सहित) देने का प्रावधान रहेगा। वहीं गेस्ट टीचर्स को 10 हजार प्रतिमाह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यह लाभ केवल उन शिक्षकों को मिलेगा जो संबंधित क्षेत्र के स्थानीय निवासी नहीं हैं और जिनकी 10वीं या 12वीं कक्षा की शिक्षा भी उस जिले में नहीं हुई है।
इस नीति को कानूनी मंजूरी के बाद अब वित्त विभाग की स्वीकृति भी मिल चुकी है और इसे जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में औपचारिक मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शिक्षा
विभाग के सात वर्गों जैसे क्लर्क, ड्राइवर, जूनियर लाइब्रेरियन, लैब अटेंडेंट, उप-अधीक्षक, सहायक और सांख्यिकी सहायक के लिए मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी लागू रहेगी।
बाकी सभी शिक्षण कैडर प्रधानाचार्य, हेड मास्टर, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पीटीआई को इस नीति से छूट दे दी गई है। विभाग अपने नॉन कोर पदों के लिए भी नई तैनाती नीति तैयार कर रहा है । यह कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।